जिले में धारा 144 लागू

0

unnamedअलीराजपुर। कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर शेखर वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक कुमार सोरभ की अध्यक्षता लोक सभा उप निर्वाचन, 2015 निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु बैठक आयोजित हुए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह ,संयुक्त कलेक्टर दयाचंद पाटीदार, एसडीएमएस हनोतिया, मीडिया एवं पत्रकार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर शेखर वर्मा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोक सभा उप निर्वाचन, 2015 निर्विघ्न/निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सम्पूर्ण अलीराजपुर जिले की सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए है।निर्वाचन आयोग की घोषणा 21 अक्टूबर के अनुसार आगामी लोक सभा उप निर्वाचन, 2015 का मतदान दिनांक 21 नवंबर को सम्पन्न होना है। निर्वाचन प्रक्रिया तथा मतदान निर्विघ्न-स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी जरुरी है। पुलिस अधीक्षक, की राय एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझे यह विश्वास हो गया है कि गैर अनुमति प्राप्त आम सभा, जुलूस, प्रदर्शन, धरना अनियमित सार्वजनिक यातायात एवं लाउडस्पीकर के दुरूपयोग तथा अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। चूूॅंकि उक्त के विचारार्थ तत्काल प्रतिबंधात्मक उपचार किया जाना आवश्यक है। अतः सभी संबंधितों को व्यक्तिषः सूचना किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। कलेक्टर शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर लोक सभा उप निर्वाचन, 2015 निर्विघ्न/निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सम्पूर्ण अलीराजपुर जिले की सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की
बिना अनुमति से जुलूस या प्रदर्शन लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए
धारा-144 (1) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए है। उपरोक्त वर्णित अलीराजपुर जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर-राजनैतिक दल या अन्य आम सभा, जुलूस या प्रदर्शन लाउडस्पीकर का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं करेंगा। कोई भी व्यक्ति/समूह/राजनैतिक, गैर-राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्षन या घेराव नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति/समूह/राजनैतिक दल या गैर-राजनैतिक दल या अन्य जुलूस आमसभा, धरना या अन्य कार्यक्रमों में यातायात अवरूद्ध नहीं करेंगे। लाउडस्पीकर पर उतेजक एवं भड़काऊ भाषणबाजी नहीं की जाएगी,सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के उपरांत ही नियत स्थल पर समय-सीमा अन्तर्गत लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाएगा। आमसभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम दी गई अनुमति के अनुसार ही निर्धारित स्थल पर व समय-सीमा अन्तर्गत आयोजित की जावेगी एवं जुलूसों का मार्ग दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा। कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शामिल है, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र या धारदार हथियार लेकर विचरण नहीं करेगा तथा सभी अस्त्र-शस्त्र धारक के द्वारा मकान की चारदीवारी के अन्दर ही रखे जाएंगे एवं आवश्यक आदेश प्रसारित होने पर शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराये जायेंगे। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-षस्त्र जैसे-फरसा, धनुष-बाण, फालिया, वल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, त्रिषुल, लाठी इत्यादि लेकर नहीं निकलेगा एवं न ही उपयोग एवं प्रदर्षन कर सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, ज्वलनषील पदार्थ, मषाल आदि का उपयोग प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित थाने में मुसाफिरी की सूचना देगा। होटल, लाॅज, सराय के मालिक/प्रबंधक उनके यहाॅं ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। मकान स्वामी उनके किराएदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देंगे

Leave A Reply

Your email address will not be published.