जिला जेल में बंदियों से मुलाकात के लिए गाइड लाइन जारी, इन नियमों का पालन कर मिल सकेंगे परिजन

May

विपुल पंचाल, झाबुआ
मप्र शासन जेल मंत्रालय एवं जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा समय पर जारी परिपत्रों द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के बचाव हेतु बंदियों के परिजनों से मुलाकात दिनांक 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित की गई थी। मप्र शासन जेल विभाग मंत्रालय के आदेश 23 अक्टूबर द्वारा 1 नवंबर से जेल में परिरु्ध बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात जेल मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक10/वारंट-01/2020 दिनांक 13 जून 20 में दिए गए निर्देशों कोविड 19 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए निर्देशित किया है।
यह है मुलाकात की शर्ते-

मुलाकात प्रात: 8 बजे से प्रारंभ होगी तथा मुलाकात हेतु समय सीमा 15 मिनट निर्धारित होगी।
दंडित बंदियों को 15 दिन में एक बार एवं विचाराधीन कैदियों को सप्ताह में 1 बार मुलाकात दी जाएगी।
मुलाकात के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने पर ही जेल परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।
एक बंदी से अधिकतम दो व्यक्ति मिल सकेंगे।
प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
बंदियों के सम्त परिजन जेल प्रशासन द्वारा मुलाकात हेतु की गई व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे।
प्रत्येक व्यक्ति अपना मोबाइल जेल परिसर के अंदर नहीं ले जा सकेंगे यदि किसी परिजन के पास पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।
मुलाकात रजिस्ट्रेशन हेतु आधार कार्ड की कॉपी लाना अनिवार्य रहेगा।
जो परिजन मुलाकात हेतु अपाइंटमेंट नोट करवाना चाहते हैं वह परिजन एक दिन पूर्व जेल के दूरभाष नंबर 09392-243321 पर समय शाम 4 से 6 बजे तक नोट करवा सकते हैं।