ग्राम सभा में पेसा कानून के प्रावधानों को समझाया गया

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खरडू बड़ी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला झाबुआ के दिशा निर्देश एवं जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शक में आज जनपद पंचायत रामा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आम्बा पीथनपुर के सुनार फलिए में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश पंचायती राज उपबंध अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 2022 के तहत नवीन ग्राम सभा गठन के किया गया। 

इसमें ग्राम सभा गठन का प्रस्ताव समस्त मतदाताओं के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया इस अवसर पर उपस्थित ब्लॉक समन्वयक अधिकारी  विजू मावी ने पेसा कानून के प्रावधानों को विस्तारपूर्वक समझाया उन्होंने मध्य प्रदेश उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियम 2022 के तहत ग्राम सभा की शक्तियां, वनाधिकार, जल, जंगल और जमीन से संबंधित अधिकारों की जानकारी दी और बताया कि पेसा कानून आदिवासी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता एवं जन-सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। बैठक में ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने सुझाव भी साझा किए। 

ग्रामीणों ने ग्राम सभा के गठन को जनहित में बताते हुए इसका समर्थन किया। यह बैठक पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और जन-जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय पहल रही। बैठक में उपस्थित ग्राम पंचायत के सचिव रूप सिंह बोरेचा, रोजगार सहायक दिनेश वसुनिया, ग्राम कोटवार  दुलेसिंह राठौड़,साथ विशेष ग्राम सभा में उपस्थित रामसिंह सुनार,दिनेश सुनार,रामसिंह पचाया, अनसिंह मेड़ा,रामसिंह मेड़ा तोलिया पचाया हिमला पचाया बापू मेड़ा आदि बड़ी संख्याओं में मतदाता शामिल हुए हैं।

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