कांतिलाल भूरिया – विक्रांत भूरिया – दीपक भूरिया पर अब डकैती की धारा बढी ; अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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चंद्रभानसिह भदोरिया @ चीफ एडिटर

कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता ; पूर्व केंद्रीय मंत्री ओर झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया एंव उनके बेटे युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डा विक्रांत भूरिया ; दीपक भूरिया एवं उनके साथियों के खिलाफ अब डकैती की धारा बढा दी गयी है इसके पहले अपहरण ; लुट ; मारपीट की धाराएं पहले ही लगाई जा चुकी थी ..इसी बीच जोबट की एडिशनल सेशन कोर्ट ने कांतिलाल भूरिया ओर उनके बेटे डा विक्रांत भूरिया; दीपक भूरिया एव अन्य साथी की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुऐ खारिज कर दी है कि मामला गंभीर है ओर जमानत देने से गलत संदेश जायेगा ।

यह था मामला
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दरअसल विवाद बीते 17 मार्च को जोबट भगोरिया हाट का है जब गैर निकालने के बाद दोनो पक्ष जा रहे थे इसी दोरान कांतिलाल भूरिया की फोर्चनर कार पर किसी ने पत्थर फेंका ..भूरिया खेमे का आरोप था कि महेश पटेल के खेमे के युवक जीतु की ओर से यह हमला किया गया था ओर उन्होंने हमलावर को पकडकर उदयगढ पुलिस के हवाले कर दिया ..ओर पीछे चल यही Dr विक्रांत भूरिया की कार को महेश पटेल ओर उनके बेटे ओर समथ॔को ने तोड दिया ओर चालक पर जानलेवा हमला किया ..ऐसा आरोप लगाते हुऐ कांतिलाल भूरिया खेमे की ओर से हत्या के प्रयास ; लुट ; तोडफोड ओर मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई गयी थी जिसमे महेश पटेल ओर उनके बेटे सहित कुछ साथी आरोपी थी ..दूसरी तरफ महेश पटेल खेमे ने कांतिलाल भूरिया ओर उनके बेटे सहित कुछ साथीयों पर बोरखड निवासी युवक के अपहरण करने ; एक साथी की चैन लुटने ओर मारपीट के आरोप लगाते हुऐ एफ आई आर दर्ज करवाई थी ..दोनो ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर मामले मे एफआईआर दर्ज करवाई थी ।

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