कलेक्टर ने विनोद मेड़ा के आश्रति परिजनों को 8 लाख 25 हजार रुपए की राहत राशि की स्वीकृत

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अब्दुल वली पठान, झाबुआ
मप्र शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-23-23-95-4/25 दिनांक 13.03.06 द्वारा प्रसारित आकस्मिकता योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक अजाक, जिला झाबुआ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार से पीडि़त व्यक्तियों को आकस्मिकता योजना नियम 1995 के नियम 10 एवं संशोधित नियम 2014 15(1) के तहत मृतक विनोद मेड़ा पिता मीठु मेड़ा के 4 आश्रितजनों को 4 किश्तों में कलेक्टर ने कुल 8 लाख 25 हजार रुपए की राहत राशि स्वीकृत की है।

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