कथित फ्लोराइड घोटाले मे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अलीराजपुर की ट्रायल कोर्ट मे दर्ज मामले पर लगाई रोक

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चंद्रभानसिंह भदौरिया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने विगत 04 दिसंबर 2021 को अलीराजपुर की एक अदालत द्वाराआपराधिक मामला संख्या 2280 /2021 दर्ज करने ओर मामले के संचालन पर रोक लगा दी है पूर्व कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा की याचिका WP -45 /2022 की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने यह आदेश दिया है इस याचिका मे गणेश शंकर मिश्रा के अधिवक्ताओं ने तर्क रखा था कि दिनांक 04 दिसंबर 2021 का आक्षेपित आदेश घोर अन्याय पूर्ण एवं अवैध है.. अधिवक्ता ने तर्क रखा था कि अलीराजपुर की ट्रायल कोर्ट के पास इसे पारित करने के लिए कोई सामग्री या औचित्य नही था तथा प्रतिवादी नंबर -1 के द्वारा की गई शिकायत पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण होकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जबकि पुलिस रिपोर्ट मे ही कहा गया था कि गणेश शंकर मिश्रा के खिलाफ कारवाई का कोई मामला नही बनाया गया है ..हाईकोर्ट ने बहस के बाद मामले मे कहा कि अलीराजपुर की अदालत मे दर्ज मामले का संचालन नही होगा ओर आगामी 31 दिसंबर 2022 को मामले मे अंतिम सुनवाई की जायेगी .. हाईकोर्ट के इस स्टे के बाद मामले मे पूर्व कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा को तो राहत मिली ही है साथ मे पीएचई की पूर्व अधिकारी ओर मौजूदा बीजेपी सांसद गुमानसिंह डामोर ओर अन्य अधिकारियों को भी राहत मिली है .. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद गुमानसिंह डामोर के उन विरोधियों को निराशा हाथ लगी है जो उनकी पार्टी मे भी है ओर विपक्ष मे भी ।

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