एमआरपी मूल्य से अधिक भाव पर दूध बेचने पर व्यापारी खिलाफ प्रकरण दर्ज

0

 मयंक विश्वकर्मा@आम्बुआ

आम्बुआ क्षेत्र में वर्षों से दूध का  पैकेट व्यापार करते आ रहे हैं तथा वर्षों से अंकित मूल्य से अधिक कीमत वसूल रहे । व्यापारी को नापतोल अधिकारी ने एक ग्रामीण की शिकायत पर प्रकरण बनाए जाने का समाचार नापतोल विभाग की ओर से प्राप्त हुआ है। हमारे आम्बुआ संवाददाता को जिला नापतोल निरीक्षक अधिकारी पी एस बारापात्रे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि आज ग्राम सेवड़ निवासी रवि पिता मधा ने आम्बुआ न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित गोपाल पिता खेमराज चौहान की दुकान जिसमें किराने तथा अन्य सामान के साथ अमूल दूध का व्यवसाय किया जा रहा था से अमूल गोल्ड की 500ml की एक थैली खरीदी जिस पर एम आरपी अंकित मूल्य 27 रुपए था यह थैली क्रेता को ₹30 में बेची गई व एक अन्य छांछ की थैली एमआरपी अंकित मूल्य 12 रुपये यह थैली क्रेता को 15 रुपये में बेची गयी ,शिकायत मिलने पर तत्काल ही पैकेट जप्त कर विधिक माप पैकेज वस्तु अधिनियम 2011 के नियमों का उल्लंघन मानते हुए पैकेट जप्त कर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए प्रकरण बनाया गया साथ ही भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी गई अधिकारी द्वारा व्यापारियों से अपील की गई कि वह अंकित मूल्य से अधिक न लें तथा ग्राहकों से भी अपील की गई कि यदि कोई भी व्यापारी अंकित मूल्य से अधिक लेता है तो जिला नापतोल कार्यालय को इस मोबाइल नंबर 9039564323 पर शिकायत करें |

Leave A Reply

Your email address will not be published.