उदयगढ़ कन्या होस्टल कांड में नया मोड़, पुलिस ने दर्ज की ओर एफआईआर

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अलीराजपुर Live के लिए ” मुकेश परमार” की EXCLUSIVE रिपोर्ट । 

 अलीराजपुर जिले के  उदयगढ़ होस्टल कांड में एक और मुकदमा पुलिस ने आज दर्ज कर लिया। एसपी कार्तिकेयन के. ने अलीराजपुर लाइव को बताया कि आज उदयगढ थाने में आईपीसी की धारा 318 के तहत मामला दर्ज किया गया है एफआईआर में  पुलिस ने लिखा है कि घटना दिनांक को मर्ग क्रमांक 01/17 की जांच की गई। जांच के दौरान पीडि़ता शरमा को अवैध नवजात शिशु बच्ची 30-31 दिसंबर की मध्य रात्रि 2 बजे पैदा हुई जो 31 दिसंबर व 1 जनवरी 2017 की रात्रि लगभग 3 बजे नवजात बच्ची की मौत हो गई। पीडि़ता के पिता भदु द्वारा गांव पटेल विनोद को इसकी सूचना दी गई जो गांव पटेल विनोद द्वारा भदु को लेकर रिपोर्ट करना था, जो रिपोर्ट करने नही आया जिसने अवैध पैदाइश को छिपान में पीडि़ता के पिता भदु का सहयोग किया तथा भदू द्वारा अवैध नवजात बच्ची की लाश को छिपाने के लिये अपने गांव के शमशान में ले जाकर जमीन के अंदर गड्डा खोदकर गाड़ दिया। आरोपी विनोद पटेल द्वारा आरोपी भदू भिलाला का सहयोग किया है तथा आरोपी भदू द्वारा अपने लडक़ी शरमा से हुई अवैध नवजात शिशु को छिपाने के उद्देश से ग्राम खंडाला गमीर के शमशान घाट में ले जाकर जमीन में गाड़ दी। इस मामले की विवेचना में अब होस्टल वार्डन और प्रिसिंपल भी आरोपी बन सकते है। इस संबंध में पुलिस को अब एसडीएम साकेत मालवीय की रिपोर्ट का इंतजार है।

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