ई-पंजीयन व्यवस्था 1 जुलाई से लागू

0

    अलीराजपुर- जिले में उप-पंजीयक कार्यालय में आगामी 1 जुलाई 2015 से ई -पंजीयन की व्यवस्था लागू होगी । ई-पंजीयन के जरिये सम्पतियोें का पंजीयन होने से एक और लोगो का समय बचेगा। वही लोगो का जहाॅं सम्पति के वास्यविक मूल्यांकन तथा स्टाम्प शुल्क ही गणना भी आसानी से की जा सकेगी । इसके साथ ही सम्पति का तुरन्त रजिस्टीªकरण भी किया जा सकेगा। ई -पंजीयन के द्धारा कोई भी व्यक्ति कही से भी अपनी पंजीयन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है । इसके साथ ही दस्तावेजो की सर्च एवं तथ्य प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध होगी । कोई भी व्यक्ति उपयोग कर्ता के रूप में अपना पंजीयन करवाकर इस सेवा का उपयोग कर सकता है । व्यक्ति अपनी सम्पति को  कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मूल्य पता कर उस पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना कर सकेगा। ई-पंजीयन होने से पंजीकृत दस्तावेजो की डिजीटल हस्ताक्षर प्रामाणित प्रतियां डाउनलोड भी कर सकतंे है ।
जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा सर्विेस प्रोवाईडर हेतु आवेदन आॅन लाइन आमंत्रित किए गए है, सेवा प्रदाता हेतु आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, एजेंसी विभाग की वेबसाइड ूूूण्उचपहतण्हवअण्पद पर जाकर आवेदन कर सकता है।
इस परियोजन में ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था के अंर्गत नियुक्त सर्विस प्रोवाईडरे को कमीशन एवं सेवा शुल्क की दरे के निर्धारण के संबंध में निर्यण के अनुसार राज्य शासन द्वारा ई-स्टाम्पिंग सेवा हेतु नियुक्त व्यक्तियों, एजेंसियों को 1.5 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। एवं ई-स्टाम्पिंग सेवा हेतु व्यक्ति, एजेंसी को 5 रूपए प्रति ट्रांजेक्शन की दर से सेवा शुल्क स्टाम्प क्रेता से लिए जाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.