पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास तथा अर्थ दंंड से दंडित किया गया

मयंक विश्वकर्मा, आम्बुआ

आम्बुआ: आम्बुआ थाना क्षेत्र के ग्राम वड़ी में वर्ष 2023 में एक पुत्र द्वारा अपने पिता की जघन्य हत्या के प्रक्ररण में न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा अर्थ दंंड से दंडित करने का समाचार है।

           पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार आम्बुआ थाना क्षेत्र के ग्राम वड़ी की बंडोडिया फलियां निवासी गणपत ने अपने पिता इडला की हत्या मुर्गा बनाने की बात को लेकर तलवार तथा लट्ठ मारकर जघन्य तरीके से दिनांक 19/08/2023 को कर दी थी जिसकी सूचना करमा पिता गणपत द्वारा आम्बुआ थाने पर दी गई जहां पर अपराध क्रमांक=233/2023/धारा 302 के तहत अपराध कायम कर थाना प्रभारी योगेन्द्र मंडलोई द्वारा विवेचना में लिया जाकर चालान क्रमांक 281/05/11/2023 न्यायालय मे पेश किया गया,जहां पर माननीय अपरसत्र न्यायालय में प्रक्रण क्रमांक 146/2023 में दर्ज होकर विचारणीय रहा, विभिन्न साक्ष्यों आदि के आधार पर माननीय अपरसत्र न्यायालय द्वारा गणपत पिता इडला को पिता की जघन्य हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा 1000 रू के अर्थ दंंड से दंडित करने का आदेश पारित किया गया।

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