अलीराजपुर के प्रभारी कलेक्टर & अपर कलेक्टर पर कारवाई पर हाइकोर्ट की रोक

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अलीराजपुर लाइव डेस्क के लिऐ फिरोज खान ” बबलू” की रिपोर्ट ।images (5)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने अलीराजपुर के प्रभारी कलेक्टर शीलेंद्र सिंह & अपर कलेक्टर टीएन सिंह के खिलाफ विगत सप्ताह अलीराजपुर मे  ST & SC एक्ट के तहत दर्ज हुई  F I R मे कारवाई पर रोक लगा दी है मतलब यह कि पुलिस ना तो दोनो अधिकारीयों को गिरफ्तार कर सकेगी ओर ना ही उनसे किसी तरह की पूछताछ या बयान ले सकेगी । गौरतलब है कि विगत 24 नवंबर को लोकसभा उपचुनाव की मतगणना के दिन कैरु किराण नामक शख्स ने दोनो अधिकारियो पर जातिसूचक शब्दो के साथ प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था उसके बाद ” जयस” नामक संगठन के जबरदस्त दबाव  के बाद यह एफआईआर की गई थी । इस मामले मे जस्टिस जैन ने सुनवाई की तिथि 17 मार्च नियत की है गौरतलब है कि धारा 482 के तहत दोनो अधिकारियो ने इस एफआईआर को चुनोती दी थी ओर खुद को निर्दोष बताया था ।

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