सुरेंद्र हत्याकांड मे आया बडा फैसला ; मुख्य आरोपी राहुल सहित चार को आजीवन कारावास की सजा

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विपुल पांचाल @ झाबुआ LIVE

झाबुआ के आपराधिक इतिहास के बडे सनसनीखेज सुरेंद्र हत्याकांड पर आज झाबुआ जिला सत्र न्यायालय का फैसला आया है फैसले मे मुख्य आरोपी राहुल पिता रमणलाल नायक निवासी छोटी पिटोल ; राकेश पिता मुला मैढा निवासी रेतालुंजा ; बच्चु पिता बदु भूरिया निवासी उबेराव एंव दुमका पिता सोमला निवासी दोतड को आजीवन कारावास एंव अर्थद॔ड की सजा दी गयी है तथा मामले मे फरार आरोपी बाबु पिता धुमसिंह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है ।

यह था आपराधिक घटनाक्रम

दिनांक 18 मई 2018 को झाबुआ से कालापीपल मार्ग पर एक पुलिया के नीचे सेल्समैन सुरेंद्र नायक का रक्त रंजित शव बरामद हुआ था उनके दोनो मोबाइल भी गायब थे .. पुलिस की जांच मे खुलासा हुआ कि आरोपी सेल्समैन राहुल नायक ने मृतक सुरेंद्र की पत्नी को हासिल करने के लिए सुपारी देकर यह आपराधिक षड्यंत्र रचकर हत्या करवाई थी ..सुपारी राकेश ; बच्चु ; हुमला एंव बाबु को दी गयी थी ..पुलिस ने बाबु को छोड़कर सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया था .. सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने पुलिस की जांच ओर सबूतों को सही मानते हुऐ आरोपियों को आजीवन कारावास की की सजा सुनाई है ।

फांसी की मांग की थी लोक अभियोजक ने

इस मामले मे आरोप साबित होने के बाद लोक अभियोजक उपसंचालक के एस मुवेल ने आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी लेकिन न्यायालय ने केस की प्रकृति अति दुल॔भ ना मानते हुऐ मृत्यूदंड की मांग को खारिज करते हुऐ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

Note – खबर मे देखिए File वीडियो सजायाफ्ता राहुल का गिरफ्तारी के समय का File वीडियो

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