झाबुआ। फरियादी गुमान बामनिया ने थांदला पुलिस को बताया कि नाबालिग बालिका वर्ष खेत पर गयी थी, जहां से आरोपी दिलीप पिता लालजी नलवाया निवासी भमरदा आया व बहला फुसला कर भगा ले गया। प्रकरण में थाना थांदला में धारा 366,363 भादवि व 7/8 बालक संरक्षण अधिनियम 2012 ताहि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
बुरी नीयत से हाथ पकड़ा
झाबुआ। फरियादिया ने बताया कि वह अपने घर पर थी कि आरोपी पीडू गामड बाइक लेकर आया व घर के अंदर आकर मुझे बुरी नीयत से पकड़ने लगा। फरियादी की ननद के आने पर भाग गया। प्रकरण में थाना कालीदेवी में धारा 354,452 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
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