एसडीएम को धमकी देना पड़ा महंगा कई धाराओं में अपराध दर्ज

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सुनील खेड़े @ जोबट
आज सुबह वार्ड क्रमांक 10 में प्रदीप सिंह राठौर के मकान में एक कोरोनावायरस पॉजिटिव केस आया था जिससे नियमानुसार उसका मकान व आसपास के मकान व व्यक्तियों को कोरोनटाईन कर बेरिकेड्स लगा कर ब्लाक किया गया था जिससे पास का रहवासी घनश्याम पवार कलेक्टर; एसडीएम; तहसीलदार , बीएमओ अन्य द्वारा भ्रमण पर निकले अधिकारियों से बहस करने लगा। इस बहस पर घन श्याम पवार को सरकारी कार्य में बाधा डालने  व covid 19 महामारी के नियमों के उल्लंघन  का दोषी मानते हुए तहसीलदार कैलाश सस्तिया के प्रतिवेदन पर पुलिस द्वारा धारा 186 188 190 269 270 271 353 महामारी अधिनियम 1857 की धारा 234 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5154 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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