युवक जितेंद्र राठौड़ हत्या कर घर में लूट करने वाले पांच लुटेरों को आजीवन कारावास

0

रितेश गुप्ता थांदला
न्यायालय प्रथमअपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ आरके दे बलिया द्वारा थाना थांदला के जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में आज निर्णय पारित करते हुए 5 आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी थांदला वर्षा जैन ने बताया कि आरोपी शंकर पिता तेरे सिंह भाबर निवासी बयडा़ पाटडा जिला रतलाम, सक्कू पिता हवसिंह डामोर निवासी सागवा धनपुरा, सुरेंद्र सिंह पिता तेजहिंग निवासी कंजर पाड़ा थांदला, सुरेश पिता मनोहर लाल व्यास निवासी राजापुरा थांदला, बेलसिंह पिता तेजा भावर निवासी नारंदा कल्याणपुरा को धारा 302, 396, 120बी भादवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थ और धारा 395 एवं 120-बी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी शंकर को धारा 25/1ए आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 27 आयुध अधिनियम में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन घटना के अनुसार घटना दिनांक18 दिसंबर 2015 की रात्रि 9 बजे पर फरियादी रिया राठौर पिता जीतेंद्र राठौर और उसकी मां सीमा ऋतुराज कॉलोनी थांदला में घर के ऊपर किचन में काम कर रहे थे तभी अचानक उक्त बदमाश आए और एक बदमाश ने मां सीमा की कनपटी पर पिस्टल लगा दी और गले से मंगलसूत्र छीन लिया। दूसरे बदमाश ने अपने हाथ में लिए हुए लकड़ी का उपयोग कर रिया एवं सीमा को अलमारी के पास ले जाकर डराया धमकाया और पैसे एचेन और अंगूठी निकाल लिए। आवाज सुनकर जितेंद्र और धर्मेंद्र ऊपर आ गए तभी दो अन्य बदमाश आए और जितेंद्र द्वारा विरोध करने पर एक बदमाश ने अपने हाथ में ली पिस्टल से जितेंद्र पर फायर कर दी जिससे जितेंद्र के पेट में गोली लगी और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग इक_े हो गए भीड़ देखकर बदमाश भागने लगे जिनमें से दो बदमाश मौके पर पकड़े गए जितेंद्र को गोली लगने से गंभीर अवस्था में थांदला की अस्पताल ले जाया गया जहां रात्रि में ही जितेंद्र की मृत्यु हो गई। रिया ने मौके पर ही घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थाना थांदला पर अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। आरोपी शंकर एवं सक्कू से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने साथी सुरेंद्र एसुरेश ए वेलसिंह के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना बताया। संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात आरोपी के विरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट थांदला के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त अपराध के कारण थांदला नगर की फिजा कई दिनों तक खराब रही। प्रकरण की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा उक्त अपराध को गंभीर और सनसनीखेज श्रेणी में रखा गया। विचारण के दौरान जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौभाग्य सिंह खिंची के द्वारा प्रकरण में कुल 26 अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य न्यायालय में अंकित करवाए गए एवं सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए लिखित एवं मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आज आरोपीगण को उपरोक्त अनुसार दंडित किया गया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.