धोखाधड़ी व षड्यंत्र पूर्वक प्लॉट हड़पने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

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रितेश गुप्ता थांदला
फरियादी दिनेश पिता भोंदू नायक ने 2004 में सुलेमान पिता इब्राहिम से सर्वे नंबर 14/मिन-2 का प्लाट 52 हजार रुपए में खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री कराने के बाद प्लाट की चतुर सीमा तथा सीमांकन की कार्रवाई भी करवा ली थी। दिनेश के प्लाट के पास ही अर्जुन का प्लाट था जो अर्जुन ने 2011 में राजमल को बेच दिया था और सन 2016 में राजमल ने जोहरा बानो पति हनीफ पटेल को षड्यंत्र पूर्वक बेच दिया। हनीफ पटेल ने प्लाट की चतुरसीमा में परिवर्तन कर दिनेश से विवाद करना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ मामला तहसील न्यायालय, एसडीएम न्यायालय मेघनगर तथा सत्र न्यायालय झाबुआ में लगाया परंतु दिनेश के पक्ष में न्यायालय का निर्णय होने के बावजूद भी हनीफ पटेल, दिनेश को परेशान करता रहाऔर उससे कहता कि तुम अपना प्लाट मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपनी जमीन में से पीछे वाला प्लाट दे दूंगा। इस तरह हनीफ पटेल ने राजमल और जोहरा बानो के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर दिनेश के प्लाट की चतुरसीमा में फेरबदल कर प्लॉट हड़प लिया। फरियादी दिनेश की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर ने आरोपी राजमल एजोहरा बानो एवं हनीफ पटेल के विरुद्ध धारा 420 एवं 120बी भादवि के अंतर्गत अपराध कायम कर न्यायिक निरोध में आरोपी राजमल को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेण रितु श्री गुप्ता के यहां पेश किया। जिसे न्यायिक निरोध में न्यायालय द्वारा झाबुआ जेल भेजा गया। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर न्यायालय द्वारा न्यायिक निरोध में जिला जेल झाबुआ भेजा गया। प्रकरण का संचालन एडीपीओ वर्षा जैन द्वारा किया गया।

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