सोशल मीडिया समेत संपूर्ण झाबुआ जिले की सीमा में धारा 144 लागू

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अब्दुल वली पठान, झाबुआ

झाबुआ एसपी विनीत जैन के प्रतिवेदन पर झाबुआ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रबल सिपाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म, फैसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएस, इंस्टाग्राम आदि समेत संपूर्ण जिले की क्षेत्र सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 144 लागू कर दी है। आदेश जारी होते ही यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके तहत अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भडकाऊ या ऐसे संदेश प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे जिससे देश एवं समाज में अशांति पैदा हो। फैसबुक एवं व्हाट्सएप पर किए जाने वाले कमेंटेस पर भी इस दौरान निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही हर प्रकार के राजनीतिक संगठनों एवं कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक आयोजनों, जुलूस, रैली, धरना आदि का आयोजन सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी स्थल जुलूस के आयोजन के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, पटाका, मसाला आदि का उपयोग या प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान बिना पुलिस को सूचना दिए कोई न किरायेदार को रख सकेगा तथा समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले बाहरी लोगों की सूची मय आईडी प्रुफ के होटल मालिक को संधारित करनी होगी।
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