लोकेंद्र चाणोदिया, बामनिया
विगत दिवस में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके 01 दिसंबर 2019 से अपनी पिछली लगातार 2 माह की जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले व्यवसायी के Incoming and outgoing ई वे बिल ब्लॉक कर दिया गए हैं लेकिन रिटर्न भरने के बाद उसको चालू करने की कोई अग्रिम व्यवस्थाएं नहीं की जिससे कि ई वे बिल नहीं होने के कारण वाहन के पहिए जहां के जहां जाम हो चुके हैं जिससे कि व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
पेटलावद (म.प्र.) के कर सलाहकार पदम मेहता द्वारा बताया गया की – जीएसटी की विफलता का मुख्य कारण उसके प्रावधान लागू करने के पूर्व सही से क्रियान्वयन की प्रक्रिया नहीं की गई, ई वे बिल के संबंध में भी बंद करने की प्रक्रिया तो कर दी गई लेकिन चालू करने के लिए कोई सुचारू व्यवस्था लागू नहीं की गयी।
व्यवसायी सागरमल प्रजापत द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा दिनांक 02 दिसंबर 2019 को सभी जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन जमा करवा दी गई लेकिन अभी तक उसका ई वे बिल नहीं निकल पा रहा है।
जहां एक और जीडीपी गिर रही है, देश मंदी के हालात से जूझ रहा है वहीं सरकार दूसरी ओर नए नियम लगा रही है जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। जीएसटी में लग रही भारी पेनेल्टी साथ ही नित नए जटिल नियमो से व्यापारी वर्ग परेशान हो रहा है, यदि ऐसे ही आ रही जटिलताओं को दूर नहीं किया गया तो व्यापारी संग़ठन उग्र रूप अपना सकता है।
E WAY क्या है ….?
ई-वे बिल, दरअसल एक प्रकार का Electronic Bill यानी कम्प्यूटर पर बना बिल होता है। GST System में, किसी राज्य से दूसरे राज्य में माल के परिवहन पर (कुछ वस्तुओं पर राज्यो के भीतर भी लागू) उसके लिए Online Bill भी तैयार करना होगा, ये बिल जीएसटी पोर्टल पर भी दर्ज हो जाएगा। इसी Online Bill को E-Way Bill कहते हैं, जिसके बिना माल का परिवहन करनें पर 5 गुना पेनेल्टी लगाई जा सकती है।
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