मप्र की कमलनाथ सरकार ने धारा 165 ख व धारा 172 को खत्म करने पर विधायक भूरिया का व्यापारियों ने किया स्वागत

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रितेश गुप्ता, थांदला
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धारा 165 ख एवं धारा 172 को खत्म करने पर स्थानीय सर्किट हाउस पर क्षेत्रीय विधायक वीरसिंह भूरिया का थांदला के व्यापारी एसोसिएशन ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दे कि अभी तक व्यापारियों को अपना भूखण्ड विक्रय करने पर उन्हें धारा 165 ख के तहत क्रेता को कलेक्टर से अनुमति लाकर देना पड़ती थी जिसके बाद ही विक्रेता क्रेता को अपने भूखंड की रजिस्ट्री करवा सकता था ओर इस प्रक्रिया में व्यापारियों को काफी परेशानियां का सामना करने के साथ ही उनका काफी समय लगता था जो अब नहीं लगेगा ओर अब विक्रेता सीधे क्रेता को अपने भूखण्ड की रजिस्ट्री करवा सकेगा। वही धारा 172 के तहत कृषि भूमि के डायवर्शन के लिए कृषि भूमि को 10 वर्ष तक पड़त रखना पड़ती थी जिसके बाद उसका डायवर्शन किया जाता था जिसके लिए डायवर्शन क्रेता को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता था जो अब नही करना पड़ेगा। स्थानीय सर्किट हाउस पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में व्यापारियों एसोसिएशन की ओर अर्जुन सोनी, प्रफुल तलेरा, प्रियांक मेहता, अली हुसैन नाकेदार, मुस्तम चिकलिया, मुर्तुजा कल्याणपुरा, राकेश श्रीमाल, जितेंद्र घोड़ावत, उमेश पीचा, प्रोपटी ब्रोकर प्रकाश मेहता, सचिन सोलंकी, नितेश सोलंकी, विनीत शर्मा, मुकेश राठौड़ सहित आदि लोग उपस्थित थे।
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