झाबुआ। अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गेल पाइप लाइन एवं प्रतिष्ठान की सुरक्षा और इसके संबंध में सुरक्षा प्रबंधन समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन विगत 16 सितम्बर को गेल झाबुआ में डीजीएम गेल असीम प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में फायर आॅफिसर झाबुआ, प्रभारी डिस्ट्रिक्ट कमांडेन्ट होमगार्ड, जनसंपर्क अधिकारी, एसपी.रेड्डी वरिष्ठ प्रबंधक गेल सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों पर हुई कार्यवाही के संबंध में चर्चा की गई। इमरजेंसी के समय की जानी वाली कार्यवाही एवं सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दी गई। बैठक में गेल इंडिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे लगाये गये अवेयरनेस कैंपो की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि कैम्पो के माध्यम से ग्रामीणो को बताया गया कि गेल इंडिया की गैस पाइप लाइन के पास किसी भी प्रकार का खनन एवं निर्माण कार्य करना खतरनाक हो सकता है। ग्रामीण जन पाइप लाइन के आसपास बिल्डिंग अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, नहीं करे। किसी भी प्रकार के टैंक, कुआ, कुंड अथवा डेम के लिए खुदाई न करे। कंुए अथवा ट्यूबवेल में ब्लास्टिंग न करे। किसी भी प्रकार के पौधे ना लगाये। इससे पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है, परिणाम स्वरूप खतरे की संभावना बढ जाएगी।
गैस रिसाव की संभावना हो तो तुरंत गेल कार्यालय अथवा पुलिस को सूचित करे
किसी भी प्रकार की असामान्य परिस्थिति जैसे कि पाइप लाइन में गैस रिसाव आदि की स्थिति में गेल अधिकारियों अथवा पुलिस स्टेशन नियंत्रण कक्ष गेल झाबुआ को दूरभाष क्रमांक 07392-243358, 243559 एवं सुरक्षा कक्ष गेल झाबुआ 07392-243552 तथा रेडियो कक्ष गेल झाबुआ 07392-244582 को तुरंत सूचित करे। ऐसा कुछ भी न करे जिससे गैंस में आग पकडने की संभावना हो, गैस रिसाव वाले क्षेत्र के आसपास ध्रुम्रपान न करे, किसी भी प्रकार का स्पार्क ना करे, किसी भी वाहन को चालू न करे। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे चिंनगारी उत्पन्न होने की संभावना हो, यदि हवा की दिशा आपकी ओर हो, तो गैस रिसाव की विपरित दिशा में भागे।
नुकसान पहुचाया तो होगी 10 साल की सजा
प्राकृतिक गैस से शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है लेकिन इसमें सावधानी बरतना चाहिए ताकि आग न लगे, गैस पाइप लाइन को क्षति पहुॅचाने के गंभीर परिणाम हो सकते है। यदि कोई व्यक्ति पाइप लाइन को क्षति पहंुचाते पाया जाता है, तो इसकी अनदेखी न करे। तुरंत गेल और स्थानीय पुलिस को सूचित करे। आपात कालीन स्थिति में धैर्य से काम ले। गैस पाइप लाइन को यदि कोई क्षति पंहुचाता है अथवा क्षति पहंुचाने की कोशिश करता है,तो 10 साल के कठोर कारावास तथा आर्थिक दंड की सजा हो सकती है।