गौ-मांस रखने वाले अभियुक्तों को पकडऩे के लिए न्यायालय की उद्घोषणा

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भूपेंद्रसिंह नायक, पिटोल

पिटोल से 5 किलोमीटर दूर गांव बावड़ी बड़ी में गुड्डु, पिता कसना, लक्ष्मण पिता कसना, सुरसिंह पिता कसना तीनों भाइयों ने मिलकर नवंबर 2018 में अपने घर पर गाय काटकर उसके मांस को घर के अंदर एवं बाहर सुखाकर रख रहे थे तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देने पर मौके पर लक्ष्मण पिता कसना को गिरफ्तार किया। लेकिन उसके दो भाई गुड्डू और सुर सिंह मौके से फरार हो गए जो अभी तक फरार है। इनकी गिरफ्तारी के बहुत प्रयास किए गए परंतु सफलता हाथ नहीं लगी, अभि आरोपियों को उपस्थित होने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा 7 मार्च तक न्यायालय में हाजिर होने की उद्घोषणा रखी है इनके ऊपर मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम की धारा 4, 5, 9 के अधीन दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर यह आरोपी 7 मार्च तक उपस्थित नहीं हुए तो इन आरोपियों पर न्यायालय की अवहेलना के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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