चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों को आपराधिक घोषण पत्र को छपाना होगा समाचार पत्रों में, उच्चतम न्यायालय ने जारी किए दिशा निर्देश

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जीवनलाल राठौड़, पेटलावद
विधानसभा चुनाव लडऩे वाले अभ्यिार्थियों को अपने आवेदन पत्र में आपराधिक रिकार्ड की जानकारी के सबंध में दिए जाने वाले घोषण पत्र के अलावा तीन बार सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में भी घोषण प्रकाशित करना होगी। पेटलावद रिटर्निंग अधिकारी हर्षल पंचोली ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव लडने वाले अभ्यिाथिर्यो के अपराधिक रिकार्ड के सबंध मे नये दिशा निदेर्श जारी किये जिसके अनुसार अब अभ्यिर्थियों को आवेदन के साथ लगने वाले घोषण पत्र जिसमे की उनके खिलाफ आपरधिक मुकदमों की जानकारी रहती थी के अतिरिक्त अब समाचार पत्रों में भी अपने इस घोषणपत्र के सबंध में सार्वजनिक रूप से घोषण प्रकाशित करनी होगी राज्य निर्वाचन द्वारा इस सबंध मे आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन करते हुऐ फार्म नम्बर 26 सी को अतिरिक्त रूप से जोडा गया जिसमे प्रारूप 26 (1 ) सी के तहत अभियर्थियों को नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा के उपरांत 3 बार अलग अलग को समाचार पत्रों मे अपने घोषण पत्र मे लिखे हुए विवरण को प्रकाशित करना होगा इसकी जानकारी रिटर्निंग आधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी।
राजीनतिक दलो को भी देनी होगी जानकारी
इस प्रकिया के तहत प्रारूप 26 (2) सी के तहत अभ्यर्थियों को अपने राजनैतिक दलो को भी अपने अपराधिक रिकार्ड के संबंध में जानकारी देने होगी और राजनैतिक दल उसे रिटर्निंग अधिकारी को देने के साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेगे। इसी के तहत प्रारूप 26 (3) सी के तहत रिटर्निंग अधिकारी अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय इस प्रारूप मे सूचना पत्र जारी करेगा।
उच्चतम न्यायालय के आदेश क हवाला
इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारावर्ष 2011 की रिट याचिका क्रमांक 526 दिनांक 25 सितम्बर 2018 को भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुऐ चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकिया को अपनाया गया है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव लडऩे वाले अभ्यिाथिर्यो के आपराधिक रिकार्ड को सार्वजनिक मांग के सबंध मे आदेश जारी किया गया था
पारदर्शिता बढेगी
इस प्रकिया से जनता को सीधा फायदा होगा कि उनके क्षेत्र मे जिस अभ्यर्थियों के द्वारा वोट की मांग की जा रही ह। उसका आपराधिक चाल चलन सार्वजनिक होगा और जनता सोच समझकर अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। वही चुनाव आयोग का मुख्य उदेश्य चुनाव मे पारदर्शिता बढ़ेगी। इस सबंध मे रिटनिग अधिकारी हर्षल पंचोली ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा घोषणपत्र के सबंध मे नये दिशा निर्देश जारी करे है उसी अनुसार पालन करवाया जाएगा।

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