लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर युवक को रौंदने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया दो वर्ष का कारावास

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हरीश राठौड़, पेटलावद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेटलावद द्वारा लापरवाह वाहन चालक नितिन भटेवरा निवासी बामनिया की सजा को बरकरार रखते हुए जिला जेल झाबुआ दंड भुगतने हेतु भेजा। एडीपीओ रवि प्रकाश राय ने बताया आरोपी नितिन ने 21 सितंबर 2015 को अपनी बाइक को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर मृतक बाबू को टक्कर मारी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोजन पत्र पेश किया गया था। संपूर्ण विचारण पश्चात अभियोजन साक्ष्य एवं शर्तों से सहमत होते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनिल चौहान द्वारा आरोपी को 2 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया था जिस पर आरोपी ने अपील प्रस्तुत की थी। गुरूवार को आरोपी की अपील खारिज कर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडादेश भुगतने हेतु जेल भेजा।

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