अलीराजपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत पदस्थ जनपद पंचायत अलीराजपुर की ग्राम पंचायत मसनी के ग्राम रोजगार सहायक राकेश डावर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जोबट दिनेश कुमार खपेड, से कराई गई। खपेड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसारं शासकीय उचित मुल्य दुकान ग्राम खट्टाली में ग्राम मसनी के उपभोक्ताओ से खाद्यान्न पर्ची प्रदाय करने के एवज में राकेश डावर, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मसनी द्वारा सरदार पितार रामसिंह, समरथ पिता गुलसिंह, डुगरसिंह पिता भिलिया, हिंगली पति बापूसिंह, दितुसिंह पिता सुभानसिंह, सैना पति सरदार से प्रति पर्ची 50 रूपये लेना पाया गया। उक्त जानकारी मनरेगा के नोडल अधिकारी श्री पाटिल ने दी। जानकारी अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत मसनी एवं ग्राम पंचायत मसनी सचिव गुमानंिसह मंडलोई द्वारा इस तथ्य कि पुष्टि की गई एवं उनके द्वारा ग्राम रोजगार सहायक श्री डावर को समझाईश देने के बाद भी उनके द्वारा मनमानी की गई और ग्राम पंचायत के हितग्राहियो से पात्रता पर्ची के एवज में रूपये लिए गए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अलीराजपुर द्वारा ग्राम रोजगार सहायक राकेश डावर को सूचना पत्र जारी किया गया। राकेश डावर द्वारा उत्तर में बताया कि पात्रता पर्ची हेतु इंटरनेट की आवश्यकता होती है ग्राम में यह सुविधा नही होने से यह पात्रता पर्ची प्रायवेट दुकान से जारी कराई गई जिसका भुगतान संबंधित दुकानदार को किया गया है। भविष्य में पात्रता पर्ची प्रायवेट दुकान से जारी नही कराने का आश्वासन दिया। प्रकरण में कलेक्टर शेखर वर्मा ने सरपंच एवं सचिव द्वारा समझाईश देने के बावजूद ग्राम रोजगार सहायक केे कार्य व्यवहार में कोई बदलाव नही आने और उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के विपरित आचरण कर गरीब परिवारो से खाद्यान्न पर्ची जारी करने के एवज में अनुचित राशि लेना सिद्ध पाए जाने से ग्राम रोजगार सहायक की संविदा भर्ती नियमो के तहत् एवं म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के परिपत्र अनुसार अनुशसन एवं नियंत्रण के तहत् ग्राम रोजगार सहायक डावर की संविदा सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उक्त जानकारी मनरेगा के नोडल अधिकारी श्री पाटिल ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।
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