लूट के आरोपियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

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अलीराजपुर लाइव डेस्क- थाना जोबट क्षेत्रातंर्गत घटना दिनांक 12 अगस्त 2015 को फरियादी नारायण पिता दुकालसिंह चौहान, निवासी ग्राम देगांव के घर पर अज्ञात चार बदमाश घुसे व फरियादी से मारपीट कर, मोबाइल व नकदी लूट कर भाग गए। फरियादी नारायण की रिपोर्ट पर थाना जोबट में अपराध 220/2015 धारा 392 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल शर्मा एवं उपनिरीक्षक जयराम वसुनिया, हाल थाप्र सोरवा के द्वारा किया जाकर प्रकरण के अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया जाकर न्यानयालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की पैरवी रजनीश वाणी एजीपी जोबट के द्वारा की गई थी। अनुसंधान अधिकारियों के द्वारा व्यावसायिक दक्षता का उत्कृष्ट परिचय देते हुए प्रकरण का अनुसंधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ही 21 मार्च को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेश पिता धुसान, हरिया पिता अबला, दिलीप पिता मेहरिया, सुरसिंह पिता लटटू सभी निवासी ग्राम उमरी थाना जोबट को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया गया। एसपी विपुल श्रीवास्तव के द्वारा प्रकरण के विवेचना अधिकारियों को विभागीय प्रक्रिया अनुसार पृथक से पुरस्कृत करने की घोषणा की।

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