हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए नसीरपुर में खरीदी जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए चार बदमाशों ने किया अगुवा, मांगी फिरौती की रकम

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झाबुआ लाइव के लिए दाहोद से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट-
हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए नसीरपुर में खरीदी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर मातवा गांव के चार बदमाशों ने समूह बनाकर फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की है। फिरौती की राशि न देने पर नसीरपुर गांव के व्यक्ति का अपहरण करके जंगल में ले जाकर पेड़ के साथ बांध कर मारपीट की, अपह्त को छोडऩे के लिए दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। फिरौती के दो लाख में से एक लाख रुपये मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने अपह्त को छोड़ दिया था बाद में अपहरणकर्ताओं ने बाकी एक लाख के लिए धमकियां देना शुरू कर दी, जिसके चलते अपह्त व्यक्ति ने धमकियों से से तंग आकर जिले के ग्रामीण थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मिली जानकारी अनुसार दाहोद तहसील क्षेत्र के नसीरपुर गांव में शालीमार कॉ-हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए नसीरपुर गांव के कोटेज फलिए रहने वाले नन्नुभाई, बदियाभाई मावी एवं अन्य साथियों ने नसीरपुर गांव में सर्वे 27/25/1 खाते नं 283 वाली जमीन 185 गुठा जमीन खरीदी थी। वह जमीन गरबाडा क्षेत्र के मातवा गांव के शनु भाई, मडिया भाई पलास, बाधर भाई मडिया भाई पलास अन्य दो व्यक्तियों ने मिलकर यह भूमि हमारी कहकर धमकी देकर सोसाइटी का निर्माण कार्य को रुकवाया था। सोसाइटी का निर्माण कार्य करना हो तो 50 लाख रुपए की मांग की थी। मांगी हुई रकम नन्नुभाई बदिया भाई मावी ने देने से इनकार कर दिया तब गुस्से मे आकर मातवा गांव के शनुभाई मडियाभाई पलास, बाधरभाई मडियाभाई पलास अन्य दो व्यक्तियों ने मिलकर नसीरपुर गाव में आकर कोटेज फलिए के निवासी नन्नुभाई बदियाभाई मावी के घर पर आये द्य शनुभाई पलास बाधरभाई पलास ने माउजर निकालकर नन्नुभाई मावी को डरा धमका कर जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए और आगे जाकर रास्ते में पहले से मौजूद बोलेरो गाडी में बैठाकर अपहरण कर एकांत जंगल में ले जाकर पेड़ के साथ बांधकर यातनाएं दी। अपहरणकर्ताओं ने नन्नुभाई को छोडऩे के लिए नन्नुभाई के भागीदार साथियों से 2 लाख रुपियो की फिरोती की मांग की थी, जिसके चलते फिरौती के 2 लाख मे से 1 लाख रुपये देकर अपहरणकर्ताओं से नन्नुभाई को छुड्वाया गया था द्य बाकी के एक लाख रुपये की फिरौती की रकम के लिये अपहरणकर्ताओं ने धमकी देना शुरू कर दिया था, जिससे परेशान होकर नन्नुभाई एवं उनके भागीदारों ने जिले में ग्रामीण थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अपहरणकर्ताओं के खिलाफ धारा 364, 323, 504,506/2, 114 आम्र्स एक्ट 25/1 (बी)के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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