झाबुआ लाईव के लिए थांदला से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट
चैक बाउंस मामले निपटेंगे लोक अदालत में -न्यायाधीश
दिनांक 22.08.2015 को लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें पक्षकार अपने चैक बाउंस मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करवा सकेंगे। लोक अदालत में निपटने वाले चैक बाउंस केसों में परिवादी को विधि अनुसार स्टाम्प शुल्क की वापसी भी की जाती है। लोकअदालत के निर्णय दोतरफा होते हैं, न किसी की जीत, न किसी की हार। इसलिए लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ पक्षकारों को उठाना चाहिए।
उक्त बात तहसील विधिक सेवा समिति, थांदला के अध्यक्ष एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्री हरिओम अतलसिया द्वारा विधिक साक्षरता शिविर एवं ग्राम न्यायालय कैम्प में दिनांक 22.06.2015 को ग्राम उदयगढ़ में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए दी गई। श्री अतलसिया ने बताया कि दिनांक 22.08.2015 को न्यायालय परिसर, थांदला में बड़े पैमाने पर लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा, जिसमें चैक बाउंस वाले केसों का निपटारा किया जावेगा तथा दिनांक 26.09.2015 को लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें पक्षकार अपने मारपीट, लड़ाई-झगड़े वाले मामूली केसों का समझौते के माध्यम से निराकरण करवायेंगे। श्री अतलसिया ने पक्षकारों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लोक अदालत में अपने विवादों का निपटारा करावें। अन्य उपस्थित अधिवक्ता श्री पी.सी.गादिया ने महिला पर हो रहे अत्याचार के संबंध में बचाव के सुझाव दिये, श्री वीरेंद्र बाॅबेल अधिवक्ता ने पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून की जानकारी दी, श्री नीलेश जैन ने प्रावधानों से अवगत् कराया, मंच संचालन श्री नंदकिशोर शर्मा, अधिवक्ता द्वारा किया गया।कार्यक्रम में न्यायालयीन स्टाॅफ एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। आभार श्री सलीम शेरानी, अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया।