श्रम दिवस पर न्यायाधीश ने मजदूरों के बताए अधिकार

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
प्रत्येक मजदूर को शासन द्वारा निधारित मजदूरी समय पर मिल जाना चहिए। साथ ही बाल श्रमिको से कार्य करवाना कानून के विरुद्ध है और ऐसे मामलों मे सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। उक्त बात न्यायधीश अनील कुमार चौहान के द्वारा स्थानीय मंडी प्रागण में आयोजित श्रम दिवस के उपलक्षय आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को सबोधित करते हुऐ कही। न्यायधीश चौहान ने अपनी बात आगे बढाते हुए कहा कि शासन के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि मजदूरों और श्रामिकों के अधिकारों का अपवर्जन नहीं होना चहिए। 1 मई को देशभर में श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया और इसी क्रम में पेटलावद न्यायालय के न्यायधीश अनील कुमार चौहान की अध्यक्षता मे स्थानीय मंडी प्रागण में श्रमिको के हितों की जानकारी देने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में न्यायीधश चौहान द्वारा उपस्थित मजदूरो, हेम्मालों, तुलावटियों व अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि शासन के द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है और साथ ही श्रमिको की समस्या के लिए कई प्रकार के नियम व दिशा निदेर्श बनाये गये है ंजिनके माध्यम से श्रमिकों को काफी फायदा हेाग कार्यकम मे मंडी सचिव उत्सवलाल गुप्ता, सत्यनारायाण व्यास, अशोक राठौर, अश्विन वसावा सहित मंडी के समस्त कर्मचारीगण व न्यायालयीन कर्मचारी गण उपस्थित थे।

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