झाबुआ लाइव डेस्क ॥ विगत 16 जनवरी को झाबुआ के समीप मिंडल (उदयपुरिया) गांव की 11 साल की एक नाबालिग के साथ बलात्कार ओर उसके बाद उसकी नृशंश हत्या के मामले में आरोपी “मुन्ना उफ॔ थामस” को दोषी करार दिया गया है तथा उसे तिहरे उम्रकैद की सजा के साथ साक्ष्य छिपाने के आरोप मे 7 साल की सजा सुनाई गयी है साथ ही साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है इस जुर्माने मे से 15 हजार रुपये की राशि मृतक बालिका के पिता को दी जायेगी । आरोपी को धारा 302 , धारा 376 (2) एंव लैंगिक अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जबकि धारा 201 मे सात साल की सजा सुनाई दी गई है आज झाबुआ के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश ” डी एस चोहान” ने यह फैसला सुनाया । अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले मे दलीलें एडीपीओ अनिल चोहान ने दी थी । दिलचस्प ओर सुकून देने वाली बात यह है कि मामले की सुनवाई महज 32 दिन मे पूरी हुई ओर त्वरित न्याय मिला ।।।
Trending
- काला बैग लेकर पुलिस जैसी वर्दी में बामनिया में घूम रहा था संदिग्ध
- हत्या के 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड से किया दंडित
- बिना सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी, छुटि्टयां भी रद्द
- संघ शिक्षा वर्ग का भूमिपूजन कार्यक्रम व ध्वज स्थापना साथ हुआ संपन्न
- खाटला बैठक में ग्रामीणों को बाल विवाह के प्रति जागरूक किया, इसके दुष्परिणाम बताए
- तेज रफ्तार का कहर: एक युवक की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल
- ग्राम बनी में चरवाहा जागरूकता सम्मेलन हुआ, 127 वन समितियों ने लिया भाग
- उत्कृष्ट विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर में हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 72 प्रतिशत जबकि हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 64 प्रतिशत रहा
- आंधी-तूफान से प्रभावित ग्रामीणों के लिए विधायक सेना पटेल ने मुआवजे की मांग की
- शा.उ.मा. विद्यालय में 10वीं का 98, 12वी कें आर्ट्स संकाय का 97% एवं 12वीं बायोलॉजी का 100% परिणाम रहा
Prev Post