दुर्घटना की रिपोर्ट के बाद अब पुलिस को एक महीने में कोर्ट को बताना होगी एक्सीडेंट की सारी डिटेल

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अलीराजपुर। दुर्घटना में घायल-मृत्यु के प्रकरणों में पीडि़त पक्ष को त्वरित क्लेम उपलब्ध करवाने के संबंध में नवीन निर्देशों के पालन में शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें एसपी कार्तिकेयन के., एएसपी मीना चौहान, एसडीओपी स्टेला सुलिया, उप पुलिस अधीक्षक घनश्याम बामनिया, रक्षित निरीक्षक आनन्द घुघरवाल एवं जिले के समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में वाहन दुर्घटना में मृतक के परिजनों की ओर से क्लेम प्रकरण उस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किया जाकर घटना दिनांक से ३० दिन की अवधि में प्रकरण तैयार कर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को प्रस्तुत करेगें। सेमीनार में एएसपी मीना चौहान ने बताया कि प्रकरण में एफआईआर की कॉपी, घटनास्थल का नक्शा,फोटोग्राफ, चालक का लाइसेंस, आवश्यक होने पर वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र एवं घायल/मृतक की उम्र, आय, परिवार में आश्रित सदस्यों के नाम एवं आयु, उनके व्यवसाय आदि की जानकारी अधिकरण को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली १९८९ के फार्म ५४ में दर्ज कर देनी होगी। सेमीनार के अन्त में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को वाहन दुर्घटना के प्रकरणों में त्वरित एवं सटीक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

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