लूट के तीन आरोपियों को दस साल की सजा व 5 हजार का अर्थदंड

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अलीराजपुर लाइव के लिए आम्बुआ से बृजेश खंडेलवाल की रिपोर्ट-
ग्राम छोटी जुवारी में तीन अज्ञात लुटेरों ने बाइक सवार पति-पत्नी का पीछाकर उनसे मोबाइल-नकदी व बैग लूटकर भाग गए थे। तत्कालीन थाना प्रभारी उदयगढ एवं वर्तमान थाना-प्रभारी मोतेसिंह नायक ने बताया कि घटना 20 जुलाई 2016 की है जब अखोली निवासी कन्हैयालाल देवा पटलिया अपनी पत्नी विद्या के साथ अपनी बाइक से अलीराजपुर से अपने गांव अखोली जा रहा थे कि लुटेरों ने उनका पीछाकर ग्राम छोटी जुवारी में रोककर लूटपाट की और दो मोबाइल व 500 रुपए के साथ बैग लूटकर फरार हो गए, फरियादी कन्हैयालाल की रिपोर्ट पर धारा 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर तभी से तत्कालीन थाना-प्रभारी नायक ने पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन के निर्देश पर एवं तत्कालीन एसडीओपी आनंद वास्कले के मार्गदर्शन मे टीम गठित कर घटना की छानबीन शुरू की। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी नायक ग्राम बेहडिय़ा (बोरी) में दबिश देकर सुनिल पिता काहरु भील, मुकेश पिता गुलाबसिंह भील 21साल, मुकाम पिता सबलसिंह भील 19 साल सभी निवासी बेहडिय़ा निवासी को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ करने पर उक्त तीनों आरोपियों से लूटे गए मोबाइल-नकदी और बैग जिसकी कुल लागत 7 हजार 600 रुपए से माल बरामद किया। इसके बाद लुटेरों को न्यायालय जोबट में पेश किया। न्यायाधीश डीएस चौहान ने तीनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस सफलता पर थाना प्रभारी नायक की भूमिका सराहनीय रही।

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