अपराधी डाकू- सुरेश को 10-10 साल की सजा

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झाबुआ। विशेष सत्र न्यायालय के प्रकरण में त्वरित न्याय देते हुए न्यायालय द्वारा अपराधी डाकू पिता भूरचंद डामोर निवासी कवुडा तडवी थाना राणापुर एवं सुरेश पिता जुवानसिंह रावत निवासी कानाकाकड थाना उदयगढ को 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पीडिताओं को लिगल सर्विस अथॉरिटी के तहत पीडित प्रतिकर योजना के लिए गठित समिति के सदस्यों में कलेक्टर आशीष सक्सेना, पुलिस अधीक्षक श्री महेशचन्द्र जैन, विशेष सत्र न्यायधीश सत्र खंड झाबुआ श्यामाकांत कुलकर्णी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए 1-1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

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