अब हाइ-वे पर नहीं बिकेगी शराब, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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झाबुआ लाइव के लिए झाबुआ से अब्दुल वली पठान की रिपोर्ट-
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हा-इवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी राज्यों में नैशनल हाइ-वे पर या उसके आसपास पडऩे वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह दुकान लाइसेंस में दिए गए वक्त तक शराब बेच सकेंगे। बस उनके लाइसेंस का रिनुअल नहीं होगा। इसका सामान्य तौर पर तो मतलब यही है कि अब अगले साल नए वित्त वर्ष में अप्रैल महीने से हाइवे पर शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। बता दें कि कोर्ट ने हाइ-वे पर शराब बिक्री को लेकर पहले भी नाराजगी जाहिर की थी। हाल ही में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राजमार्गों से शराब की दुकान हटाने की केंद्र की नीति पर अमल न होने को लेकर राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और पुदुचेरी प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने केंद्र की नीति को सही ठहराते हुए कहा था कि वह देश भर के हाइवे से शराब की दुकानों को हटाने के लिए आदेश भी दे सकती है।

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