रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को काम नहीं देने पर जिले के 188 सचिव/रोजगार सहायकों को नोटिस जारी

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झाबुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 नवंबर की ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत में कार्य प्रगतिरत प्रदर्शित होने के बाद भी एक भी मजदूर कार्य पर नहीं लगाये जाने, एक भी मस्टररोल जारी नहीं किये जाने एवं निरंतर निर्देशित किए जाने के उपरांत भी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में रुचि नहीं लिए जाने, दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाने के कारण संबंधित 188 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं सरपंच को नोटिस जारी कर सीईओ जिपं अनुराग चौधरी ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत प्रगतिरत कार्यो पर मस्टर जारी कर मजदूर नहीं लगाए गए, तो मप्र पंचायत राज अधिनियम 1999 की धारा 40 के तहत एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। संबंधितों को अपना प्रतिउत्तर 22 नवंबर को सीईओ जिपं में समक्ष में उपस्थित हो कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि नियत समयावधि में मस्टर जारी कर मजदूरों को काम पर लगा दिया जाता है तो ऐसी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को समक्ष में उपस्थित होना जरूरी नहीं। मजदूरों को प्रगतिरत कार्यो में काम पर नहीं लगाए जाने के कारण पेटलावद ब्लॉक की 34, रामा की 35, झाबुआ की 17, राणापुर की 16, थांदला की 43 एवं मेघनगर की 43 ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक को नोटिस जारी किया गया।

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