झाबुआ । मप्र. उच्च न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामकान्त कुलकर्णी के निर्देशानुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ परिसर मे शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत सहकारिता खण्डपीठ में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक झाबुआ एवं बैंक से संबंद्ध सहकारी समितियों के झाबुआ जिले के 34 प्रकरणों में 5.90 लाख ब्याज राशि मे छूट दी जाकर 12.41 लाख राशि वसूल हुई, वही आलिराजपुर जिले के 40 प्रकरणों में 3.50 लाख राशि की छूट दी जाकर 22.40 लाख वसूल की जाकर कुल 74 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। विशेष रूप से आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था पेटलावद के हितग्राही कानजी पिता बालू बारिया के ट्रैक्टर ऋण प्रकरण में 2.80 लाख की राशि जमा कराई गई एवं दो समान किश्त मे राशि जमा कराने हेतु आश्वस्त किया तथा 3.50 लाख की छूट दी गई । इसी प्रकार शाखा कल्याणपुरा वर्ष 1991 के पांच-पांच हजार राशि के चांदी तारण ऋण प्रकरण मे कानजी पिता वजहिंग ग्राम खेडा के दों प्रकरण में 20 हजार की पूर्ण वसूली की जाकर 41हजार 881 रुपए की छूट दी गइ।
उक्त आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत सहकारिता खंडपीठ झाबुआ के पीठासीन अधिकारी एवं उपायुक्त सहकारिता जीएल बडोले खंडपीठ अलीराजपुर के पीठासीन अधिकारी एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गिरजेश कुमार सनोठिया, सुलहकर्ता मनोज मेहता एडवोकेट झाबुआ,यशपाल वाघेला अधिवक्ता, धर्मेन्द्रा ओझा अधिवक्ता अलीराजपुर, विजयसिंह कुर्मी वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं सुरेश वाघे नोडल अधिकारी अलीराजपुर द्वारा संयुक्त प्रयास से कुल 74 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर बैंक एवं संस्थाओ के ऋणी सदस्यों को लाभांवित किया ।
जिला प्रकरण संख्या छूट राशि वसूली राशि
जिला-झाबुआ 34 5.90 12.41
जिला-अलीराजपुर 40 3.50 22.40
योग 74 9.40 34.81
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