सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शिक्षक के परिवार को मिला 77 लाख का मुआवजा

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जितेंद्र वर्मा, जोबट 

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनोज कुमार मंडलोई के मार्ग दर्शन में दिनांक 13.12.2025 को जोबट न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 15 प्रकरणों का निराकरण हुआ, तथा कुल अवार्ड राशि 2114,59,600/- के अवार्ड पारित किये गये, न्यायालय में प्रस्तुत एक दुर्घटना के प्रकरण में दिनांकः 18.05.2024 को शिक्षक की मृत्यु हो गयी थी, जिनके वारिसगण मृतक की पत्नी एवं नाबालिग बच्चों द्वारा दुर्घटना कारित करने वालें चालक, मालिक, एवं युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रकरण कं० 139/24 प्रस्तुत किया था, जिसमें युनाईटेड इंण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मृतक के परिवार को रूपये 77,08,600.00 अक्षरे सतत्तर लाख आठ हजार छ सौ रुपए भूपेंद्र नकवाल, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष राजीनामा (आपसी समझौता) लोक अदालत के माध्यम से किया गया तथा उक्त राशि का अवार्ड पारित किया गया, उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से रजनीश वाणी एवं आनन्द वाणी, अधिवक्ता थे, एवं बीमा कंपनी के प्रादेशिक कार्यालय भोपाल, एवं टी०पी० हब इंदौर के प्रभारी अधिकारी श्रीमान के०पी० नायक एवं बीमा कंपनी के एडव्होकेट हरिओम वाणी एवं शुभम वाणी का सराहनीय योगदान रहा है।

माननीय न्यायालय के प्रांगण में बघेल को न्यायाधीश भुपेंद्र नकवाल साहब द्वारा रूपयें सत्तर लाख आठ हजार छः सौ का अवार्ड प्रदाय किया गया, जोबट न्यायालय का संभवतः अभी तक के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में लोक अदालतों में आपसी समझौते से हुआ यह प्रकरण अधिकतम राशि का है।

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