ग्राम सभा की ऐतिहासिक बैठक में नवीन ग्राम सभा गठन

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बरझर। जिला आलीराजपुर/जनपद पंचायत चन्द्रशेखर आजाद नगर के ग्राम पंचायत रिंगोल आज दिनांक 23/10/2025 को ग्राम मालमसुरी फलिया की ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्राम के समस्त ग्रामवासी उपस्थित हुए और नवीन ग्राम सभा गठन एवं राजस्व ग्राम बनाने हेतु पेसा अधिनियम 1996 के तहत मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियम 2022 के 3कार्यवाही की गई।

ग्राम सभा के अधिकार और लाभ

ग्राम सभा की बैठक में पेसा ब्लॉक समन्वयक सुश्री सोनिया भाबर द्वारा पेसा नियम 2022 की समस्त जानकारी विस्तार से सभी ग्रामीणजनो को अवगत कराया गया। ग्राम सभा के अधिकारों और लाभों के बारे में बताया गया, जिनमें शामिल हैं।

पैसा एक्ट ग्राम सभा मध्यप्रदेश के 18 जिलों के आदिवासी गांवों में लागु हुआ है और शासन इस पैसा एक्ट नियम को गांवों में इसलिए लागु कर रहा है की छोटे-छोटे झगड़े पुलिस थाना तक नहीं जाए किसी को बै वजह पैसों का नुक़सान ना हो निजी जमीन के आपसी झगड़े शांति समिति के माध्यम से निपटाये जाएंगे ताकी कोई गरिब व्यक्ति को दलाल बनकर ठगे नी जा सके ऐसे अनुसुचित जनजाति के बहुत से नियम पैसा एक्ट को मिले हैं लेकिन गांव के नागरिकों को पंचायत पे आकर ऐसी शिकायतों को पैसा एक्ट समिति को अवगत करवाना जरूरी होगा और पुर्वजों के आदिवासी रिति-रिवाज को जिंदा रखने का भी नियम लागू है ऐसे

– जल, जंगल, जमीन, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार होंगे

– परंपरा और संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामसभा की होगी

ऐसी अनेकों प्रकार की समितियां बन रही है

ग्राम सभा की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। ग्राम सभा के अधिकारों और लाभों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस ग्राम सभा बैठक में रिगोंल के सरपंच महेश भुरिया, जनपद सदस्य प्रतिनिधि शैलेश गोहिल, पैसा मोबेलाईजर श्री मती ज्योति बामनिया, गांव के सभी चोकिदार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,साहिकाए, आशा,व गांव के नागरिक उपस्थित रहे। बैठक की जानकारी पैसा मोबेलाईजर श्री मती ज्योति बामनिया के द्वारा दी गई।

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