पुलिस ने परिवहन विभाग के साथ चलाया विशेष चैकिंग अभियान 

0

आलीराजपुर। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार 13 से 31 मई तक पूरे मध्यप्रदेश मे स्कल बस / शिक्षण संस्थान एवं लोक परिवहन के वाहनो के विरुध्द जिला परिवहन अधिकारी के साथ विशेष चैंकिग अभियान चलाना है। इसी के तहत जिला अलीराजपुर जिले में पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास को एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन में जिले के समस्त शिक्षण संस्थान मे संचालित स्कूल बसो एवं सम्पूर्ण जिले में परिवहन कर रही लोक परिवहन के वाहनो की जांच (चैंकिग) का कार्य किया जा रहा है, जिसमें की मुख्य रुप से निम्न बिन्दुओ पर जांच की जा रही है।

  1. प्रत्येक स्कूल बस को पीले रंग से रंगा जाएगा और वाहन के आगे व पीछे “स्कूल बस” या “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा जायेगा। प्रत्येक म्कूल बस में स्कूल का नाम, पता और टेलीफोन / मोबाईल नंबर 09-इंच तख्ता पट्टी पर दोनो ओर लिखा होना चाहिये।

  2. सभी स्कूल बसों/शिक्षण संस्थान के वाहनों की खिड़कियों पर क्षेतिज ग्रिल फिट होना    

चाहिये।

  1. प्रत्येक स्कूल बस /शिक्षण संस्थान के वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट और आग बुझाने का यंत्र आवश्यक रुप में होगा।

  2. प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा, छात्रों की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में प्रशिक्षित एक सहायक होगा जो छात्रों को बस में चड़ने और उतरने में सहायता करेगा। 

  3. स्कूल बसों शिक्षण संस्थान के वाहनों का संचालन उन ड्राइवरों द्वारा किया जाएगा जिनके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हो और भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो ।

  4. छात्रों के अलावा, स्कूल बस को केवल छात्रों के अभिभावकों या शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों को ले जाने की अनुमति है, जो सुरक्षा मानदंडों की जांच के लिए यात्रा कर सकते हैं।किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी बसों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  5. बच्चों के बस्ते रखे जाने के लिये सीटों के नीचे जगह की व्यवस्था की जानी चाहिये।

  6. स्कूल बसे/ शिक्षण संस्थान के वाहनों एवं लोकपरिवहन के वाहन निर्धारित गति सीमा के भीतर चलेंगे। प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा ।

  7. प्रत्येक बस में एक आपात कालीन दरवाजा होगा जो केवल आपात कालीन स्थिति में ही खोला जाएगा ।

  8. स्कूल बमों/ शिक्षण संस्थान के बाहनों के दरवाजों में विश्वसनीय लॉकिंग प्रणाली लगाई जाएगी।

  9. स्कूल बसों/ शिक्षण संस्थान के वाहनों की खिड़कियों पर रंगीन फिल्म एवं पदों का     

 प्रयोग नहीं किया जायेगा। इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 100  का पालन सुनिश्चित किया जाये । स्कूल बसो/ शिक्षण संस्थान के वाहनों एवं लोक परिवहन में कोई प्रेशर हॉर्न नहीं लगाया जाएगा।

  1. विद्यालय बसों/ शिक्षण संस्थान के वाहनों को नियमित रुप से स्कूल प्रबंधन चैक   करेगा कि स्कूल बस में ब्रेक हॉर्न, गेयर बॉक्स, टायर, अन्य आवश्यक कल पुर्जे ठीक स्थिति में है या या नही, इसका परिक्षण समय समय पर परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी करेंगे। 

  2. अनुबंधित वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के तहत वैध फिटनेस  

  प्रमाण पत्र आवश्यक है । 

  1. प्रत्येक स्कूल बस / शिक्षण संस्थान के वाहनों एवं लोक परिवहन के बाहनों के पास  वैध बीमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आदि होना चाहिये ।

  2. कोई भी स्कूल बस 12 वर्ष में अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये ।

  3. ऑटो रिक्शा में ड्रायवर के साथ 3 ही अधिकतम विद्यार्थी ही बैठ सकते है ।

  4. प्रत्येक स्कूल मेमेजमेंट एक सीनियर स्टाफ को व्हीकल इंचार्ज नियुक्त करेगा जो कि वाहन का रजिस्ट्रेशन सुरक्षा मापदण्डों और रूट आदि सबंधी कार्यवाही को सुनिश्चित करवायेगा और वह व्हीकल इंचार्ज भी स्कूल प्रबंधन के माथ उत्तरदायी रहेगा।

  5. प्रत्येक बस में जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम और सीसीटीव्ही लगायेंगे, ताकि व्हीकल की  ट्रेकिंग अभिभावक मोबाईल एप के माध्यम से कर सकेंगे ।

  6. प्रत्येक स्कूल बस में स्कूल प्रबंधक एक महिला/पुरूष टीचर को पाबंद करेंगे जो कि बस के पहले स्टॉप से लेकर अंतिम स्टॉप तक वाहन के साथ रहेंगे ।

  7. ड्राईवर एवं कंडेक्टर का मेडिकल चेकअप सतत किया जावे एवं चालक एवं कंडेक्टर का चरित्र सत्यापन भी सुनिश्चित करें ।

इसी के तहत दिनांक 14.05.2025 को अलीराजपुर में यातायात थाने सहित जिले के समस्त थानों द्वारा वाहनो की चैकिंग की गई दौराने वाहन चैकिंग के 25 स्कुल बसो एवं 70 लोकपरिवहन बसो को चैक कर उक्त वाहनो के विरुध्द बिना फिटनेस के बस चलाये जाने पर 01 चालान 5000/- रुपये समन शुल्क ,बिना परमिट के  02 चालान 20000 समन शुल्क ,सुरक्षा उपकरण( अग्नि शमक यंत्र , फस्ट एड बॉक्स नही होने पर 12 बसों के विरुद्ध कार्यवाही कर – 6000 रुपये समन शुल्क वसूला गया । इसी के साथ आज दिनांक की सम्पुर्ण जिले में कुल 135 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर कुल –  101,100/- रुपये समन शुल्क वसूला गया है । उक्त विशेष अभियान लगातार दिनांक 31/05/2025 तक जारी रहेगा ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.