पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए लॉकी के नीचे शराब की पेटियां छिपाकर रहे थे अवैध परिवहन

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गौरव कटकानी, कालीदेवी

शराब माफिया अवैध शराब का परिवहन करने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए एक पिकअप में लॉकी के नीचे शराब की पेटियों का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने जब वाहन रोककर तलाशी ली तो बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। 

पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा झाबुआ जिले के सभी थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार ना हो। उसी के तहत कल रात्रि में कालीदेवी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो पिकअप क्रमांक MP 13 ZD 4169 इंदौर की तरफ से झाबुआ की तरफ आ रही है। जिसमे अवैध शराब की पेटियां भरी हुई है । 

कालीदेवी पुलिस ने चैकिंग प्वाइंट लगा कर उक्त वाहन को कालीदेवी थाने के सामने रोका और तलाशी ली तलाशी लेने पर पुलिस को गाड़ी में सब्जी के कट्टे भरे हुए मिले। चालक ने पुलिस को अपना नाम बालाजी उर्फ बाला पिता सीताराम रायाराव भारद्वाज उम्र 33 साल निवासी ओंकारेश्वर थाना मांधाता जिला खंडवा बताया गया । चालक द्वारा घबराने पर पुलिस को शंका हुई और गंभीरता से तलाशी लेने पर पुलिस को सब्जी के कट्टो के नीचे अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब की पेटियां मिली चालक से उक्त पेटियों के कागजात मांगने पर चालक द्वारा शराब की पेटियों के किसी भी प्रकार के कागजात नही होना बताया गया । 

कालीदेवी पुलिस द्वारा उक्त वाहन को थाना परिसर में ला कर खाली करवाया गया जिसमे बैगपाइपर की 70 पेटी कुल 604 लीटर जिसकी बाजार कीमत 5,71,200 रुपए , बैटवाइजर बीयर की 16 पेटी कुल 192 लीटर जिसकी बाजार कीमत 96000 रुपए , रॉयल स्टैग व्हिस्की की 10 पेटी कुल 88.2 लीटर  जिसकी बाजार कीमत 1,40,400 रुपए , मैजिक मोमेंट की 4 पेटी कुल 35.28 लीटर जिसकी बाजार कीमत 42,600 रुपए , सिग्नेचर व्हिस्की क्वार्टर की 2 पेटी कुल 17.28 लीटर जिसकी बाजार कीमत 32,640 रुपए , ब्लेंडर्स प्राइड व्हिस्की की 1 पेटी कुल 8.64 लीटर जिसकी बाजार कीमत 15,000 रुपए इस तरह टोटल 103 पेटियां जिसमे कुल 946 बल्क लीटर शराब जिसकी बाजार कीमत करीब 8,97,960 रुपए और एक महिंद्रा बोलेरो पिचअप वाहन जिसकी कीमत करीब 6,50,000 रुपए बताई जा रही है । इस तरह से कुल 15,47,960 रुपए की मशरूका कालीदेवी पुलिस ने जब्त की । 

पुलिस द्वारा चालक बालाजी उर्फ बाला के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) , 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । कार्यवाही में उप निरीक्षक राम सिंह चौहान , सउनी. वीरेंद्र सिंह चौहान , सउनी. अशोक सिंह चौहान , प्र.आर. महेंद्र चौहान , आर. जितेंद्र हरवाल , आर. दीपक , आर. कृष्ण का विशेष योगदान रहा ।

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