नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk
जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 09.02.2025 को आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ‘ब’ मे प्रात: पिटोल – कुंदनपुर मार्ग पर रोड़ गश्त के दौरान दो संदिग्ध वाहन दिखे जिसे आबकारी टीम द्वारा पीछा करके घेराबंदी कर ग्राम नांगनखेडी मे रोका मौके से दोनो वाहनो के चालक वाहनों को तलाई में छोड़कर फरार हो गये वाहनो की विधिवत तलाशी लेने पर महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP13 ZN 4251 से माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 86 पेटी (कुल- 1032 बल्क लीटर) एवं दूसरी महिंद्रा बोलेरो पिकअप बिना नम्बर से गोवा एवं रॉयल सिलेक्ट व्हिस्की की कुल 152 पेटी (1322.28 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मोके पर से फरार अज्ञात आरोपीयों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36, 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त कुल मदिरा 238 पेटी (2354.28 बल्क लीटर) का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 12,54,780/- एवं वाहनों का मूल्य 16,50,000/- इस प्रकार शराब व वाहनों का कुल मूल्य 29,04,780/- रूपयें है।
