जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय सप्ताह के अंतर्गत हुआ कार्यक्रम

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अशोक बलसोरा झाबुआ

प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 9 नवम्बर को विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 04.11.2024 से 09.11.2024 तक प्रदेशव्यापी न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।

 उक्त योजना के अनुक्रम में श्रीमती विधि सक्सेना महोदय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ के निर्देशन में एवं श्री हेमन्त सिंह जिला न्यायाधीश/सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ के मार्गदर्शन में मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर दिनांक 04.11.2024 से 09.11.2024 तक न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है।

 न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज दिनांक 06.11.2024 को विधिक सेवाओं के संबंध में विद्यालयीन छात्रों की समझ विकसित करने और उनकी जिम्मेदारी का बोध कराने के उद्देश्य से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय झाबुआ में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें कक्षा 11वीं के सुश्री प्रतिभा खराड़ी ने प्रथम, कक्षा 11वीं के श्री विकास परमार ने द्वितीय एवं कक्षा 11वीं के श्री सुमीत धाक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उक्त प्रतिभागियों को शिविर की अध्यक्षता कर रहे श्री विवेक सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश ने प्रशस्ति पत्र व पुरुस्कार वितरित किये।

 कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्ति को विधिक सहायता दिलाये जाने के विषय पर एक लघु नाटक का मंचन भी किया गया जिसमें अधिकारी मित्र पीएलव्ही डा मिश्रीलाल फूलपगारे, डा अशोक बलसोरा के अतिरिक्त नाटककार श्रीमती अन्नु भाबर, श्रीमती सुमन सलाम एवं  कुसुम भुरिया का सराहनीय योगदान रहा।

 विधिक साक्षरता शिविर का सम्बोधित करते हुये कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विवेक सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39ए समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। इस आलोक में 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जो 9 नवम्बर 1995 को लागू हुआ। इसमें राष्ट्रीय व राज्य स्तर के साथ-साथ जिले में विधिक सेवा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरणों के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है- जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाना, प्रत्येक माह नियमित लोक अदलतों का आयोजन करना, परामर्श और कानूनी सलाह की प्रकृति में निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना एवं आदि।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये अधिकार मित्र श्री एम एल फुलपगारे ने शिक्षा का अधिकार, पाक्सो अधिनियम एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के साथ-साथ लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत विषय पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।

उक्त कार्यक्रम में कक्षा 11वी एवं 12वीं के विद्यार्थी सहित प्राचार्य श्री हरीश कुण्डल, उप प्राचार्य श्री कुशवाहा शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री सागर अग्रवाल ने किया एवं आभार जिविसेप्रा झाबुआ के सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री हेमन्त सिंह ने माना। जिविसेप्रा से कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर सम्पर्क कर निःशुल्क जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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