पुलिस ने लागू हुए नए कानून की जानकारी आम नागरिकों को दी

मयंक विश्वकर्मा, आम्बुआ

वर्षों पूर्व अंग्रेजों के शासन काल में बने पुराने कानूनों को शासन द्वारा नवीनता प्रदान कर नऐ कानून आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं जिसकी विधिवत जानकारी नागरिकों को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान किए जाने के समाचार है।

आम्बुआ थाना प्रभारी ने आज 1 जुलाई से लागू हुए नवीन कानून के विषय में आम नागरिकों एवं पत्रकारों को जानकारी प्रदान करते विभिन्न लोक हितों के विषय में बताया थाना प्रभारी योगेंद्र मंडलोई ने उपस्थित जन मानस को पुराने कानून के स्थान पर शासन द्वारा लाऐ गए नए कानूनों की जानकारी प्रदान की गई जिसमें भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियो की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पटेल एवं पूर्व न्यायाधीश श्री भारतसिंह  रावत (पटेल) ने अपने अनुभव साझा करते हुए नवीन कानूनों को आम जनता के हितों में तथा कानूनों का सरलीकरण बताया। उन्होंने इन कानून को जनमानस तक पहुंचाने हेतु पत्रकारों का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अब दंड का स्वरूप बदलेगा जो सजा जेल के अंदर व्यतीत होती थी अब नवीन व्यवस्था में न्यायालय सामुदायिक सजा भी सुना सकेंगे। इसके तहत अपराधियों को समाज सेवा आदि की सजा दी जा सकेगी जिसमें अपराधी समाज में सेवा कर अपने आप में सुधार लाकर जीवन सुखमय बना सकेंगे कार्यक्रम में ग्राम टेमाची सरपंच नानसिंह कनेश, ग्राम कोटबू  सरपंच बबलू पटेल ने ग्रामीण भाषा में कानून की जानकारी प्रदान की, भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने भी संबोधित करते हुए हाट बाजार में प्रचार प्रसार करने की बात कही इसी के साथ-साथ शिक्षण संस्था तथा ग्राम पंचायत में होने वाली ग्राम सभाओं आदि में भी ग्रामीणों को नए कानूनों की जानकारी हेतु सुझाव भी दिए गए ग्राम बोरझाड़ के युवा निकुंज राज गोयल ने निशुल्क कानूनी सहायता तथा नए कानून के कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डाला कार्यक्रम में सरपंच रमेश रावत, भोरदू पटेल करम सिंह, कमलसिंह कनेश, वरिष्ठ पत्रकार जगराम विश्वकर्मा, साजिद शेख, पूर्व  विधायक प्रतिनिधि अमान पठान, मुस्लिम सदर चांद मोहम्मद मकरानी, रामचंद्र माहेश्वरी, थानसिंह भयडिया (उप सरपंच) मुस्तू बोहरा, रूमसिंह भूरिया आदि अनेक नागरिक सरपंच पंच चौकीदार आदि उपस्थित रहे।

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