हाईकोर्ट के आदेश से झाबुआ के दो और अलीराजपुर के एक नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द, इनमें से एक काॅलेज बीजेपी नेता के परिवार का

झाबुआ डेस्क। हाईकोर्ट के आदेश पर झाबुआ के दो और आलीराजपुर के एक नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर ये आदेश दिया है। झाबुआ के मां पद्मावती ऑफ नर्सिंग तथा अक्षर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की मान्यता रद्द की गई है। इसी तरह आलीराजपुर के सांई स्कूल ऑफ नर्सिंग की मान्यता रद्द की गई है।

मां पद्मावती ऑफ नर्सिंग भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर के परिवार द्वारा संचालित है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच टीम ने मध्यप्रदेश के 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट दी थी। ​रिपोर्ट के अनुसार, 308 नर्सिंग कॉलेज में से 169 फिट और 66 अनफिट हैं। जबकि झाबुआ आलीराजपुर के जिन तीन कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है वह सीबीआई जांच में अनसूटेबल (अयोग्य) घोषित किए गए थे। ये सभी कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के मानकों पर की गई CBI जांच में अनफिट पाए गए थे। सरकार ने संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को सील करने की कार्रवाई के निर्देश जिलों के कलेक्टरों को दिए हैं।

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