तत्कालिन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई 46 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त, पांच साल चले मामले के बाद जारी हुए आदेश

झाबुआ।  मेघनगर विकासखंड में की गई 46 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दी गई है। लोकायुक्त में हुई जांच के बाद कर्नाटक न्यायलय के एक फैसले को आधार मानते हुए नियुक्ति निरस्त की गई। झाबुआ कलेक्टर ने ने इसके आदेश जारी किए हैं। 

दरअसल, मेघनगर के तत्कालिन खंड शिक्षा अधिकारी जेपी तिवारी ने स्वीकृति से अधिक दैनिक वेतन भोगियों की अवैध नियुक्ति की थी। लोकायुक्त जांच में यह बात साबित हुई है कि नियुक्तियां अवैध है।  शिकायत मिली थी कि जेपी तिवारी द्वारा अपनी पद स्थापना के दौरान संस्थाओं में पद स्वीकृत नहीं होने / स्वीकृत पद से अधिक 46 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। 27 मई 2020 में जब पांच सदस्यीय दल ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई। इसके चलते जांच समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की। लगभग 2 साल बाद 22 फरवरी 2022 को 45 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पेश किया गया। जबकि एक कर्मचारी अनुपस्थित रहने पर उसने 14 मार्च 2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। इन कर्मचारियों के प्रत्युत्तर और दस्तावेजों में अंकित तथ्यों की जांच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों से परीक्षण करने के लिए जांच दल के सदस्यों को लिखा गया। 

जांच दल द्वारा इन सभी कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। उसके आधार पर दिनांक 09.04.2022 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें दल द्वारा कर्मचारियों के प्रत्युत्तर में रिक्त / आधिक्य पदों के विरूद्ध नियुक्ति के संबंध में कोई दस्तावेज / अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं पूर्व में प्रेषित जांच प्रतिवेदन में नियुक्तियों के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई भिन्‍नता नहीं पाई जाने व अभ्यावेदनों में पृथक से अन्य कोई दस्तावेज, तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जाने का उल्लेख कर जांच प्रतिवेदन को अंतिम प्रतिवेदन बनाकर आगामी कार्यवाही करने संबंधी अभिमत प्रस्तुत किया गया है | इस प्रकार प्रताणित हो गया कि तत्कालिन खंड शिक्षा अधिकारी तिवारी द्वारा की गई 46 दैवेभो कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध है। शिकायत सही मिलने पर इन कर्मचारियों को आगे सेवा में रखा जाना संभव नहीं पाया गया। 

वर्ष 2022-23 में दर्ज किया प्रकरण

प्रकरण में प्रस्तुत विभागीय पक्ष एवं दस्तावेजों व तिवारी की 17.10. 2017 को मृत्यु हो जाने की स्थिति के आधार पर लोकायुक्त कार्यालय के पत्र क्र / 2643 /जाप्र/ 790 / 17, भोपाल, दिनांक 22.06.2022 से उक्त लोकायुक्त प्रकरण समाप्त किया जाकर, क्र 03 / CSE/ 2022-23 में दर्ज किया जाकर प्रकरण के संबंध में प्रमाणित पाये जाने से 46 कर्मचारियों के संबंध में वांछित दिशा-निर्देश प्राप्ति पश्चात अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। 

सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश बना आधार

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) प्रकरण 3595-3612 / 1999 में दिनांक 10 अप्रेल 2006 को पारित निर्णय, सचिव, कर्नाटक राज्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य में भी दैनिक मजदूर को स्थायी किये जाने हेतु कानूनी तोर पर राहत के हकदार नहीं माना था। न्याायलय ने ऐसी नियुक्तियों को मान्यता देना भी अवैध करार दिया गया हैं। अतः उक्त निर्णय एवं वर्णित तथ्यों के प्रकाश में मेघनगर विकासखंड की विभिन्न संस्थाओं में पद स्वीकृत नहीं होने अथवा स्वीकृत पद से अधिक पदों पर जेपी तिवारी तत्कालीन खण्ड शिक्षा अधिकारी मेघनगर द्वारा की गई 46 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अवैधानिक नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। इसके आदेश कलेक्टर ने जारी किए। 

इन कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त हुई

राजेंद्र राठौर (बालक छात्रावास मेघनगर), दलसिंह राठौर (बालक छात्रावास मेघनगर), तोलिया डामोर (मावि फुटतालाब), रतनसिंह हिहोर (मावि गडवाड़ा), तेरिसंह भूरिया (मावि घोसलिया बड़ा), विजेंद्र राठौर (हाईस्कूल खालखंडवी), मोनिका अड (बा. अंग्रेजी मेघनगर), प्रेमसिंह परमार (बा. अंग्रेजी आश्रम मेघनगर), गोपाल संगाड़ (उमावि पंचपपिला), रमेश कटारा (उमावि पंचपपिला), ललिता गेहलोद (कन्या आश्रम गुवाली),  भूरसिंह खराड़ी (मावि बिसलपुर), प्रहलाद नायक (मावि सातसेरा), तानसिंह भूरिया (मावि पतरा), अमरसिंह देवल (मावि खालखंडवी), वरसिंह पणदा (हाईस्कूल हत्यादेली), करणसिंह परमार (बालक छात्रावास शिवगढ़), शंकर पणदा ( मावि हत्यादेली), प्रेम बारिया (मावि राजपुरा), समसु भाबोर (हाईस्कूल चेनपुरा), रवि परमार (हाईस्कूल तलावली), राजेश परमार (हाईस्कूल तलावली), अंतोन डोडियार (हाईस्कूल तलावली), मुकेश बामनिया (हाईस्कूल देवीगढ़), लालचंद राठौर (कन्या आश्रम नौगांवा), राजेश चावड़ा (मावि इटारा), मगलीबाई (कन्या आश्रम देवीगढ़), तानसिंह लालचंद (मावि पावागोई छोटी), मुकेश भूरिया (मावि पावागोई बड़ी), उमेश भाबोर (मावि कड़वापाड़ा), वेंकटराव जोशी (हाईस्कूल पिपलखूंटा), ललिता हरवावल (बालक छात्रावास रंभापुर), हरिसिंह नायक (कन्या हाईस्कूल रंभापुर), कमला बसौड (कन्या हाईस्कूल रंभापुर), नटवरसिंह धामनिया (मावि उमरादरा), पप्पू वसुनिया (नवीन मावि किकलवेरी), विनोद डिंडोर (नवीन मावि चौखवाड़ा), कमलाबाई (बालक छात्रावास सजेली एस), पुष्पा परमार (कन्या छात्रावास मेघनगर), सरस्वती परमार (मावि आश्रम नौगांवा), कमलेश डामर (मावि छायन), कानजी भाबर (मावि कोडियापान), राहुल खपेड़ (मावि गोपालपुरा), योगेंद्रसिंह सांकला (मावि अगासिया), ख्रिस्टीना (बालक छात्रावास मांडली), अजीत डामोर (मावि दोतड़)।

Comments are closed.