हत्या के 3 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई फांसी की सजा 

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आलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर राजेश व्यास ने बताया कि थाना कटिठवाडा क्षेत्रान्‍तर्गत सूचनाकर्ता रेमला पिता समदु 50 साल, निवासी जुना कटिठवाडा ने थाना कटिठवाडा में सूचना दी की अज्ञात आरोपीगणों के द्वारा मृतक वेस्ता पिता रेमला धानुक एवं राजु पिता रामसिंह धानुक, निवासीगण जुना कटिठवाडा की हत्या की गई है। फरियादी की सूचना पर थाना कटिठवाडा में अपराध क्रमांक 98/2019, धारा 302 भादिव का अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर घटना को अनुसंधान में लिया गया। 

पुलिस के द्वारा उपरोक्त अपराध की सूक्ष्मता से अनुसंधान किया गया, जिस पर अज्ञात आरोपियों के बारे मे ज्ञात हुआ कि मृतक वेस्ता पिता रेमला जो कि आरोपी ईडला पिता जंगलिया, निवासी रजवट की लडकी सुमली को भगाकर ले गया था, उसी झगडे के गांव की पंचाचत में निराकरण करने की बात को लेकर आरोपीगण ईडला, सुरेश, इंदरिया एवं अर्जुन के द्वारा मृतक घटना दिनांक 15/06/2019 की शाम को ग्राम ध्याना रोड ग्राम कवछा में मृतक वेस्ता पिता रेमला धानुक एवं राजु पिता रामसिंह धानुक, निवासीगण जुना कटिठवाडा की निर्दयता एवं जघन्य तरीके से धारदार हथियारों से मारपीट कर गले मे चोंट पहुंचाकर हत्या कर शव को चौरधा जंगल मे फेक दिया था। प्रकरण में पुलिस के द्वारा आरोपी ईडला पिता जंगलिया, सुरेश पिता ईडला, इंदरसिंह पिता केमता, निवासी रजवट थाना रंगपुर गुजरात निवासी सोमेशपुरा को दिनांक 19.06.2019 को तथा आरोपी अर्जुन उर्फ पारिक पिता नजरू, निवासी रजवट को दिनांक 22.06.2019 को गिरफतार किया गया था। प्रकरण मे अनुसंधान तत्कालिन थाना प्रभारी कटिठवाडा उप निरीक्षक ईश्वरसिंह चौहान के द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टीगत रखते हुये प्रकरण में आरोपीगणों की सजायाबी सुनिश्चित करने के लिये प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा जाकर प्रकरण के विचारण के दौरान बहुत ही गंभीरता बरती गई।

प्रकरण के उत्‍कृष्‍ट अनुसंधान के परिणामस्‍वरूप प्रकरण मे दिनांक 14.09.2023 को माननीय न्यायालय अलीराजपुर द्वारा विचारण के पश्‍चात आरोपी सुरेश पिता ईडला, इंदरसिंह पिता केमता, तथा आरोपी अर्जुन उर्फ पारिक पिता नजरू, निवासी रजवट थाना रंगपुर गुजरात को भादवि की धारा 120बी के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रूपये का अर्थदण्ड,  अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास तथा भादवि की धारा 302/34 के अपराध के लिये मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण के एक आरोपी ईडला की प्रकरण के मान0 न्यायालय विचारण के दौरान मृत्यु हो गई है।

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