सात साल के बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास 

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आलीराजपुर। थाना सोरवा क्षेत्रान्‍तर्गत फरियादी हुसनिया पिता कुतरिया भीलाला उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम रोडधू पटेल फलिया थाना सोरवा ने पुलिस को अपनी सूचना मे बताया कि घटना दिनांक 23/07/2022 को फरियादी हुसनिया उमराली से बाजार करके अपने घर पैदल-पैदल जा रहा था, कि, जैसे ही वह ग्राम रोडधू पटेल के घर के पास पहुंचा कि, वहां पर फरियादी हुसनिया के गांव का ईडला पिता जुरला मिला, जिसनें फरियादी को देखकर पुरानी रंजिश को लेकर गालीगलौच करने लगा, जिसे फरियादी के द्वारा समझाकर घर चले जानें का बोलकर फरियादी वहां से नाला पार कर अपने घर चला गया था। वहीं नालें में 04 बच्चें पानी में खेल रहे थे, कि अचानक नाले की तरफ से चिल्लानें की आवाज आने पर फरियादी ने पीछे पलटकर देखा कि फरियादी के काका कालसिंह का लडका रिकेश दोनों पैरों से खून मे लथपथ होकर भागकर फरियादी की तरफ आकर बोला कि ईडला काका ने मेरे दोनों पैर मे तीर मार दी है। तभी वहां से आरोपी ईडला फरियादी की तरफ कुर्राटी मारते हुये तीर कमान लहराकर अपनें घर की तरफ भाग गया। पश्चात फरियादी हुसनिया के द्वारा घायल रिकेश 07 वर्ष को ईलाज के लिये अलीराजपुर अस्पताल ले जाते समय गंभीर चोंट व खून बहने से रास्ते में ही घायल रिकेश की मृत्यु हो गई।    

फरियादी हुसनिया पिता कुतरिया भीलाला उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम रोडधू पटेल फलिया थाना सोरवा की सूचना पर थाना सोरवा में उक्‍त घटना पर अपराध क्रमांक 133/23-07-2022, धारा 302 भादवि का दर्ज कर प्रकरण को जांच में लिया गया। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी थाना प्रभारी सोरवा उनि योगेन्द्र मण्डलोई के द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये घटना के आरोपी ईडला पिता जुरला को 24 घण्टें के भीतर गिरफतार कर माननीय न्‍यायालय पेश किया गया, पश्‍चात मान0 न्‍यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया। उक्‍त अपराध में आरोपी के द्वारा मृतक रिकेश 07 वर्ष की जघन्‍य तरीके से हत्‍या की घटना को कारित किया था। घटना की गंभीरता को दृष्‍टीगत रखते हुये उक्‍त अपराध को पुलिस द्वारा चिन्हित श्रेणी मे रखा गया था। उक्‍त अपराध का अनुसंधान थाना प्रभारी सोरवा उनि योगेन्द्र मण्डलोई के द्वारा बहुत ही गंभीरता से किया गया जाकर सपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया था तथा प्रकरण का माननीय न्यायालय मे उप संचालक अभियोजन श्री राजीव गरवाल एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के0एम0 कनाश के द्वारा संचालन किया गया था। 

न्यायालय में विचारण में चल रहे, ऐसे प्रकरणों को चिन्हीत कर उनकी पृथक से समीक्षा कर घटना के आरोपी की सजायाबी सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रकरण का माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग अलीराजपुर सुश्री श्रृद्धा सोनकर को लगातार प्रकरण के पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर प्रकरण मे माननीय न्‍यायालय में लगातार पेरवी हुई व परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय अलीराजपुर के द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2023 को आरोपी को आजीवन कारावास एवं  05 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया ।

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