रात्रि 10 बजे के बाद साउंड बजाने पर होगी कार्रवाई

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9098299-speaker-volume-sign-icon-no-sound-symbolझाबुआ। जिले में हाई स्कूल एवं हायर सैकंडरी एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं निकट होने से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग चौधरी ने कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी ने आदेश का पालन करवाने के लिए सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। 10 डेसीबल से अधिक क्षमता वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नगरीय-ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, कालेज, शासकीय कार्यालय, न्यायालय की कार्यशील अवधि के दौरान साइलेंस झोन माने जाएंगे। इन साईलेंस झोन की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाए। साथ ही हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम साईलेंस झोन परिधि में 24 घंटे रहेंगे तथा इनके 100 मीटर की परिधि में भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार कार्रवाई हेतु एसडीएम को आदेशित किया गया है।

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