हत्या के आरोपी को अर्थदण्‍ड सहित आजीवन कारावास

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आलीराजपुर। थाना सोण्‍डवा क्षेत्रान्‍तर्गत ग्राम खाम्‍बा पटडी फलिया में घटना दिनांक 25/06/2022 को दोपहर करीबन 02 बजे मृतिका डेबीबाई भैसों को पानी पिलाने के लिये मोहडी वाले खेत में नाले पर ले गई थी, तभी उसके पीछे मृतिका का पति आरोपी नाया पिता कमल भीलाला, उम्र 60वर्ष भी गया। कुछ देर बाद मृतिका डेबीबाई के चिल्‍लाने की आवाज आने पर मृतिका का पुत्र गरला व उसकी पत्नि दोडकर नाले के पास गये और देखा कि आरोपी नाया ने मृतिका डेबीबाई को हाथ में लिये पत्‍थर से सीर में मारा, जिससे चोंट लगकर मृतिका बेहोश पडी है। तभी वहां पर अन्‍य लोग भी इकटठे होकर आरोपी को पकडनें के लिये दोडे परंतु आरोपी वहां से भाग गया। पश्‍चात बेहोशी की हालत में डेबीबाई को सोण्‍डवा अस्‍पताल ईलाज के लिये ला रहे थे, कि रास्‍ते में ही उसकी मृत्‍यु हो गई। मृतिका एवं आरोपी के पुत्र फरियादी गरला ने अपने भाई के साथ थाना सोण्‍डवा में आकर सूचना दि, जिस पर थाना सोण्‍डवा में अप0क्रं0 अपराध क्र. 225/22 धारा 302 भादवि का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अलीराजपुर सुश्री श्रृद्धा सोनकर के द्वारा घटनास्‍थल का निरीक्षण कर अपने नेतृत्‍व में आरोपी की गिरफतार के निर्देश थाना प्रभारी सोण्‍डवा निरीक्षक शेरसिंह बघेल को दिये।    

थाना प्रभारी सोण्‍डवा निरीक्षक शेरसिंह बघेल के द्वारा उक्‍त अपराध का अनुसंधान अअपु अलीराजपुर सुश्री श्रृद्धा सोनकर के पर्यवेक्षण में किया गया। आरोपी के गुजरात भाग जानें से सोण्‍डवा पुलिस टीम के द्वारा आरोपी को एक सप्‍ताह के भीतर गिरफतार कर जेल भेजा गया पश्‍चात उक्‍त घटना की संपूर्ण जांच से पाया गया कि आरोपी नाया के द्वारा उसकी पत्नि मृतिका डेबीबाई की हत्‍या चरित्र शंका पर से की थी। प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय अलीराजपुर में प्रस्‍तुत किया गया था। प्रकरण के माननीय न्‍यायालय में विचारण के दौरान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रकरण से संबंधित पीडित पक्ष को विश्‍वास मे लेकर माननीय न्‍यायालय में कथन करवाये जानें एवं उत्‍कृष्‍ट अनुसंधान के परिणामस्‍वरूप प्रकरण मे दिनांक 17.04.2023 को माननीय न्यायालय अलीराजपुर द्वारा विचारण के पश्‍चात आरोपी नाया पिता कमल भीलाला, उम्र 60वर्ष निवासी पटडी फलिया ग्राम खांबा को आजीवन कारावास के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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