झाबुआ लाइव डेस्क। प्रभारी के आदेशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी माधव सिंह अलावा, सहायक आपूर्ति अधिकारी थान्दला भीमसिंह डुडवे , कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राणापुर सवेसिंह गामड, कनिष्ठ आपुर्ति अधिकारी पेटलावद आनंद चंगोड द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दुरूपयोग की जांच हेतु गठित संयुक्त दल द्वारा बस स्टंैड झाबुआ के छतरी चौक स्थित नाकोडा चाट सेंटर से एक घरेलू टंकी एचपी कम्पनी व गैस चूल्हा मय रेग्युलेटर, दिनेश व्यास, डॉ.रमणलाल व्यास व नगर पालिका झाबुआ के पास स्थित राठौर होटल से एक टंकी व चूल्हा जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम विरूद्व की धारा 3/7के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया गया।
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