हत्या के 2 आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं 12 हजार अर्थदंड

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आलीराजपुर। थाना सोरवा क्षैत्रान्‍तर्गत प्रताप फलिया सोरवा फरियादी पप्पी पिता गनिया, निवासी प्रताप फलिया सोरवा ने थाना आकर सूचना पर बताया कि फरियादी का छोटा भाई लीलु व गांव का गुजला दोनों गुजला की मो0सा0 से सोरवा जा रहे थे। मो0सा0 को लीलु चला रहा था, कि ग्राम झींझणी फाटे पर बालु रेत से मो0सा0 फिसल जाने से मो0सा0 का मास्क टुट गया, जिस पर दोनों मो0सा0 टुटे मास्क सहित शाम को घर आ गये, तभी गुजला ने लीलु को बोला कि मेरी मो0सा0 ठीक करवा के दे, कहकर झगडा विवाद करके उसके घर चला गया। उसके पश्चात दिनांक 24.04.2020 को गुजला फिर घर पर आकर मो0सा0 सुधरवानें की बात को लेकर दिनभर विवाद करता रहा व शाम को करीबन 8 बजे गुजला व थावरिया फरियादी के भाई मृतक लीलु को बुलाने आये व मो0सा0 का मास्क मोरियावाडा मे मिल जायेगा, कहकर रात मे ही  नानला के खेत तक ले गये व फरियादी को विमल तंबाकू लेने भेजा कि 10-12 कदम दूरी तक गया, कि गुजला व थावरिया ने मृतक लीलू से बोला कि तूने मो0सा0 का मास्क तोड दिया है, आज तूझे जान से खत्म कर देंगे, कहरकर लीलू को कमर मे पकड लिया व गुजला ने 12 बोर कटटा निकालकर फरियादी के भाई मृतक लीलू के बाये कान के पास टीका कर गोली चलाई, जिससे लीलू का सिर फट गया व उसकी मोके पर ही मृत्यु हो गई, पश्चात फरियादी के चिल्लाने पर आरोपी गुजला व थावरिया दोनों वहां से भाग गये। 

पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर मनोज कुमार सिंह के द्वारा बताया फरियादी की उक्त घटना की सूचना पर से थाना सोरवा में आरोपी गुजला पिता नजलु 19 साल व थावरिया पिता तेरसिंह 27 साल के  विरूद्ध अपराध क्रमांक 46/2020, धारा – 302, 120बी, 34 भादवि 25ए आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। सोरवा पुलिस के द्वारा घटना को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से लेते हुये घटना के दोनों आरोपीगणों को घटना दिनांक को ही गिरफतार कर जेल भेजा गया पश्चात घटना बहुत ही मामूली सी बात को लेकर कारित की गई थी, जिसका अनुसंधान सोरवा पुलिस के द्वारा बहुत ही गंभीरता से किया गया जाकर सूपर्ण अनुसंधान कर माननीय न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया था।  

उक्‍त प्रकरण को अलीराजपुर पुलिस के द्वारा चिन्हित श्रेणी में भी लिया गया था तथा  घटना के आरोपी की सजायाबी सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रकरण का माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर सुश्री श्रृद्धा सोनकर को लगातार प्रकरण के पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर प्रकरण मे माननीय न्‍यायालय में लगातार पेरवी हुई व परिणामस्वरूप माननीय अपर सत्र न्‍यायालय द्वितीय अलीराजपुर के द्वारा दिनांक 09 नवम्‍बर 2022 को आरोपी आरोपी गुजला पिता नजलु 19 साल व थावरिया पिता तेरसिंह 27 साल को सश्रम आजीवन कारावास एवं 12 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया । उक्‍त प्रकरण का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी सोरवा हाल तैनात थाना जोबट उनि योगेन्द्र सोजतिया के द्वारा किया गया था।

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